2000 के नोट बदलने के लिए बस 5 दिन बाकी, जानिए क्या कहा RBI ने?

अब आपके पास 2000 के नोटों को बदलने के लिए बस 5 दिन का समय रह गया

2000 के नोट बदलने के लिए बस 5 दिन बाकी, जानिए क्या कहा RBI ने?

2000 Note Exchange Deadline: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मई में 2000 के नोटों का सर्कुलेशन बंद करने का ऐलान किया था. केंद्रीय बैंक की तरफ से इन नोटों को बैंक में जमा करने या बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था. इस डेडलाइन के अनुसार, अब आपके पास 2000 के नोटों को बदलने के लिए बस 5 दिन का समय रह गया है. यानी 30 सितंबर की डेडलाइन काफी करीब है. अगर आपके पास भी 2000 रुपए के नोट हैं तो यहां जानिए आपको आगे क्या करना चाहिए.

कैसे और कहां जमा करें 2000 रुपए के नोट
आरबीआई की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार आप बिना किसी लिमिट के बैंकों में 2,000 रुपए के नोट जमा कर सकते हैं. मगर इसके लिए केवाईसी (KYC) होना अनिवार्य है. साथ ही इसके जमा में अन्य लीगल डिपॉजिट नियम भी लागू होंगे. यानी मांगे गए दस्तावेजों के साथ आप इन नोटों को बैंक में जमा करा सकते हैं.

जिनके पास बीएसबीडी (बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट) या जन धन खाता है, उन्हें डिपॉजिट लिमिट के नियमों का भी पालन करना होगा. यानी इस तरह के खाता वाले लोग एक तय सीमा तक ही 2000 रुपए के नोट बदलवा सकते हैं. इसके अलावा, आयकर नियम 114बी के अनुसार, किसी बैंक या डाकघर में एक दिन में 50,000 रुपए से अधिक कैश जमा करते समय आपको अपना पैन देना होगा. यानी अगर आप 2000 रुपए की मोटी रकम बैंक में बदलना चाहते हैं तो आपको पैन कार्ड की जरूरत होगी.

तो अगर आपने भी अब तक 2000 के नोट नहीं बदले हैं तो जल्दी बदल लें. आप 2000 रुपए के नोट बदलना चाहें तो बैंक में जाकर बदल सकते हैं. आप नजदीकी बैंक ब्रांच जाकर भी 2000 रुपए के नोट बदल सकते हैं. 30 सितंबर तक आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) में 2000 रुपए के नोट बदलने की सुविधा है. हालांकि 30 सितंबर के बाद इन नोटों के एक्सचेंज या सर्कुलेशन को लेकर अब तक आरबीआई का कोई अपडेट नहीं आया है. गौरतलब है कि इससे पहले 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 रुपए के नोट जारी किए गए थे. उस समय में 500 रुपए के नोट को बदल दिया गया था और 1000 रुपए के नोट को बंद कर दिया गया था.

30 सितंबर के बाद क्या होगा?
अगर आप 30 सितंबर तक इन नोटों को बैंक या आरओ में नहीं बदलवाते हैं तो इसके बाद, आप बीएस इसे आरबीआई के पास ही बदल सकते हैं. लेकिन तब या प्रक्रिया मुश्किल हो जाएगी. दरअसल, तब आपको आरबीआई को जरूरी दस्तावेजों के साथ अब तक इन नोटों को नहीं बदलने का कारण भी बताना होगा.

Published - September 25, 2023, 05:58 IST