टोल रेट को लेकर आई ये खबर! NHAI ने जारी किया नया आदेश 

एनएचएआई ने इसके लिए नया आदेश जारी कर दिया है.

टोल रेट को लेकर आई ये खबर! NHAI ने जारी किया नया आदेश 

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल दरें (Toll Rates) बढ़ाने को लेकर नया निर्देश जारी कर दिया है. अब 1 अप्रैल से नई बढ़ी हुई टोल दरें लागू नहीं होंगी.  दरअसल,  एनएचएआई ने 31 मार्च/1 अप्रैल की मध्य रात्रि 12 बजे से देशभर के हाईवे और एक्सप्रेस-वे (Express Way) पर टोल टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया था. एनएचएआई ने इसके लिए नया आदेश जारी कर दिया है. चुनाव आयोग के प्रस्ताव के बाद एनएचएआई ने यह फैसला लिया है.

चुनाव आयोग ने क्या दिया प्रस्ताव? 

पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग (ECI) ने एनएचएआई से कहा है कि विभाग टोल दरें जरूर बढाएं लेकिन नई दरें लोकसभा चुनाव के बाद लागू होनी चाहिए. यानी आयोग ने एनएचएआई से टोल दरों में बढ़ोतरी के फैसले को थोड़े समय के लिए टालने के लिए कहा है. गौरतलब है कि 1 अप्रैल से देश भर के अधिकांश टोल राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर लगभग 5 फीसद की बढ़ोतरी के साथ नई टोल दरें लागू होने वाली थी.

अगले आदेश तक के लिए टला फैसला 

एनएचएआई ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए टोल टैक्स नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है. इस निर्णय का आदेश सभी परियोजना निदेशकों को जारी कर दिया है. यानी फिलहाल वर्ष 2023 की टोल दरें भी पूर्व की तरह ही प्रभावी रहेंगी. एनएचएआई के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, हाल ही में एनएचएआई टोल दरों को संशोधित किया था. यह संशोधन होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) पर आधारित महंगाई को देखते हुए किया गया था. अब इस फैसले को फिलहाल अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया है.

देश भर में आचार संहिता लागू 

बताया जा रहा है कि इस समय लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है जिसके चलते एनएचएआइ ने टोल दरों में बढ़ोतरी न करने का निर्णय लिया है. गौरतलब है कि 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल को शुरू होकर 1 जून तक चलेंगे.  चुनाव की तारीखें, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून हैं. वोटों की गिनती 4 जून को होगी.

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Published - April 1, 2024, 07:50 IST