Mutual Fund and Demat Account Nomination: साल 2023 का अंतिम महीना यानी दिसंबर शुरू हो गया है. यह महीना कई वित्तीय कार्यों के लिहाज से बहुत अहम है. 31 दिसंबर से पहले आपको कई जरूरी काम निबटाना है. अगर आपके पास डीमैट या म्यूचुअल फंड अकाउंट है तो उसमें नॉमिनेशन की डेडलाइन 31 दिसंबर है. अगर आपने अब तक नॉमिनी अपडेट नहीं किया है तो तुरंत कर लें. बाजार नियामक सेबी के अनुसार, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा. यानी इसके बाद, आप किसी तरह का निवेश या ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे.
सेबी ने म्यूचुअल फंड और डीमैट खाताधारकों के लिए नॉमिनी अपडेट करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तक की है, जो पहले 30 सितंबर 2023 थी. म्यूचुअल फंड और डीमैट खाते में नॉमिनेशन इसलिए अनिवार्य कर दिया गया है क्योंकि अगर किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में खाते में जमा राशि को नॉमिनी आसानी से क्लेम करके निकाल सकता है. नॉमिनी ना होने पर सभी कानूनी उत्तराधिकारी पैसे के लिए क्लेम कर सकते हैं और क्लेम में दिक्कत भी आती है. आइये जानते हैं इसकी प्रक्रिया.
म्यूचुअल फंड में ऐसे जोड़ें नॉमिनी
1. इसके लिए आप सबसे पहले https://nsdl.co.in/ पर जाएं.
2. अब यहां DP ID, Client ID और पैन नंबर को दर्ज करें.
3. इसके बाद Nominate Online विकल्प को चुनें.
4. इसके बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा5. यहां DP ID, Client ID, Pan और OTP दर्ज करें.
6. अब I wish to Nominate या I don’t wish to Nominate के विकल्प को चुनें.
7. इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, इस पर अपने नॉमिनी के डिटेल्स भरें.
8. अब चेक बॉक्स पर क्लिक करें और Proceed पर जाएं.
9. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे यहां दर्ज करें.
10. इसके बाद आपके म्यूचुअल फंड खाते में नॉमिनी ऐड हो जाएगा.
डीमैट खाते में ऐसे जोड़ें नॉमिनी
1. इसके लिए https://eseservices.nsdl.com/instademat-kyc-nomination/#/login पर जाएं.
2. यहां अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें.
3. आप आधार नंबर के जरिए भी लॉगिन कर सकते हैं.
4. यहां चेंज या अपडेट नॉमिनी में जाकर नॉमिनी को अपडेट कर सकते हैं.
5. इसके लिए आपको अपने नॉमिनी का नाम, जन्मतिथि, आप नॉमिनी के साथ रिश्ता, नॉमिनी का एड्रेस, नॉमिनी को मिलने वाला प्रतिशत भरना होगा.
6. एक खाते में अधिकतम तीन नॉमिनी जोड़ सकते हैं.