अगर आप भी हायर पेंशन स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो आज आपके पास आखिरी मौका है. कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) में कॉन्ट्रिब्यूशन बढ़ाने की अंतिम तारीख 11 जुलाई, 2023 है. अगर आप एक सितंबर, 2014 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य बन चुके थे तो आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं. ऊंची पेंशन पाने के लिए किए जाने वाले अतिरिक्त योगदान की गणना के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संकठन (EPFO) ने पहले ही कैलकुलेटर जारी कर दिया है. इससे पहले यह डेडलाइन 26 जून थी, जिसे 11 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था.
ईपीएफओ ने बकाया राशि का अनुमान लगाने के लिए एक्सेल यूटिलिटी बेस्ड कैलकुलेटर जारी किया है. इसकी मदद से आप आसानी से जान सकते हैं कि आपको कितना अतिरिक्त भुगतान करना है. दरअसल, ईपीएफओ के नियम के अनुसार, कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12 फीसद ईपीएफओ में जाता है. इतना ही एम्प्लॉयर की तरफ से भी कॉन्ट्रिब्यूट किया जाता है. इसमें से 8.33 फीसद पेंशन शेयर के लिए होता है और 3.67 फीसद प्रॉविडेंट फंड में जाता है. लेकिन इसके साथ ही यह नियम है कि बेसिक सैलरी कितनी भी बढ़ जाए, पेंशन शेयर 1250 रुपए से ज्यादा नहीं होता. इसके बाद, पेंशन के हिस्से पर कैप का नियम लागू हुआ. लेकिन कर्मचारियों के विरोध के बाद, कोर्ट ने यह विकल्प दिया कि कर्मचारी अपने पूरे पेंशन शेयर यानी 8.33 प्रतिशत पेंशन शेयर के लिए क्लेम कर सकते हैं. बता दें कि सीटीसी कर्मचारियों को दोनों तरफ का पीएफ अपनी ओर से ही देना होता है.
Published - July 11, 2023, 10:37 IST
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