ITR में न करें ये गलती नहीं तो आ जाएगा नोटिस

ITR दाखिल करते समय रखें इन बातों का ख्याल

ITR में न करें ये गलती नहीं तो आ जाएगा नोटिस

वित्त वर्ष 2022-23 (AY2023-24) के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2023 है. अगर आपने भी अब तक अपना आईटीआर (ITR) नहीं भरा है तो तुरंत भर लें क्योंकि अंतिम समय में कई बार वेबसाइट भी दिक्कत देती है. टैक्स विशेषज्ञों का भी कहना है कि समय से पहले अपना आईटीआर फाइल कर लें, इससे आपके पास गलतियों को सुधारने का मौका रहेगा. अगर आपने रिटर्न फाइल करने में कोई गलती कर दी है तो आप ITR फाइलिंग में त्रुटियों को ठीक यानी संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकेंगे. आईटीआर फाइलिंग में किसी तरह की गलती होने पर आयकर विभाग आप पर एक्शन लेते हुए तुरंत आपको नोटिस भेज सकता है. ऐसे में आईटीआर भरते समय इन बातों का ध्यान रखें.

समय रहते भरें आईटीआर

अगर आपको भी रिटर्न फाइल करना है तो डेडलाइन से पहले कर लें. वरना आयकर विभाग आप पर जुर्माना लगा सकता है. इसके तहत 10,000 रुपए तक का जुर्माना, और साथ ही भुगतान न किए गए टैक्स पर अतिरिक्त 1 प्रतिशत का भुगतान भी करना पड़ेगा.

फॉर्म 26AS की जांच करें

रिटर्न फाइल करते समय एक बात का ध्यान रखें कि 26AS और नियोक्ता के फॉर्म 16 में अंतर नहीं होना चाहिए, इसलिए, फॉर्म 26AS के विवरण की ITR फाइल करने से पहले फॉर्म 16 की जानकारी को क्रॉस-चेक कर लें. दरअसल, फॉर्म 26एएस में अपनी आय, टीडीएस, भुगतान किए गए अग्रिम कर, भुगतान किए गए स्व-मूल्यांकन कर, कर क्रेडिट आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देनी होती है.

सभी जानकारियां सही-सही भरें

आईटीआर फाइल करते समय अपनी सभी जानकारियां सही-सही दें. इसके अलावा फॉर्म भरते समय अपने पैन विवरण, ई-मेल आईडी, जन्म तिथि और IFSC कोड भी सावधानी से भरें.

आय की स्पष्ट जानकारी दें

रिटर्न फाइल करते समय आपको अपनी आय के सभी स्रोतों की सही-सही जानकारी देनी होती है. किसी भी तरह की सम्पत्ति से वसूला गया किराया, या एफडी से मिला लाभ, या इसी तरह की कोई भी आय का स्रोत हो तो उसे बताएं. कई बार टैक्स चोरी के लिए करदाता अपनी आय के सभी स्रोतों का खुलासा नहीं करते है और केवल अपने वेतन से आय का खुलासा करते हैं. ऐसे मामलों में आयकर विभाग आप पर शिकंजा कास सकता है.

निर्धारण वर्ष का चयन सही करें

रिटर्न भरते समय कई बार करदाता ‘आंकलन वर्ष’ और ‘वित्तीय वर्ष’ के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं. ये गलती बिलकुल न करें. वित्तीय वर्ष और वह वर्ष है जिसमें आप आय अर्जित करते हैं फाइलिंग के लिए आपको असेसमेंट ईयर 2023-24 चुनना होगा. इन दोनों में भ्रमित न होएं.

सेविंग अकाउंट्स का करें उल्लेख

रिटर्न फाइल करते समय आपके पास जितने भी बचत खाते हों, उसका उल्लेख करें. अगर आपके पास विदेशी बैंक में खाता है तो उसका भी जिक्र करें. इतना ही नहीं, इस वित्त वर्ष में अगर आपके कोई खाता बंद किया है, उसकी भी जानकारी दें.

Published - June 4, 2023, 09:11 IST