इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साल 2023-24 के लिए आईटीआऱ भरने के लिए दो फॉर्म ऑनलाइन जारी किए हैं. इनमें ITR-1 और ITR-4 शामिल हैं. ये दोनों फॉर्म सालाना 50 लाख रुपए से कम आय वालों के लिए है. ऐसे में जो लोग इस दायरे में आते हैं और अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो वे ऑनलाइन इसे भर सकते हैं.
विभाग के मुताबिक ऑनलाइन ITR-1 और ITR-4 को इनेबल्ड किया गया है. इसमें फॉर्म-16 के मुताबिक सैलेरी, सेविंग अकाउंट पर ब्याज से होने वाली इनकम और फिक्स्ड डिपॉजिट में ब्याज से होने वाली आय शामिल है. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जिन लोगों के खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है.
कौन लोग भरते हैं ये फॉर्म?
आईटीआर-1 ऐसे लोगों के लिए है जो वेतनभोगी है या वरिष्ठ नागरिक हैं. साथ ही उनकी सालाना आय 50 लाख रुपए से कम हो. वहीं आईटीआर-4 फॉर्म ऐसे लोगों के लिए जो व्यक्तिगत, HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) और फर्म (LLP को छोड़कर) रिटर्न दाखिल करते हैं और उनकी आय बिजनेस और दूसरे प्रोफेशन के जरिए 50 लाख रुपए तक है.
रिटर्न भरने की प्रक्रिया
– रिटर्न दाखिल करने के लिए इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल eportal.incometax.gov.in पर जाएं.
– अब होमपेज पर अपनी यूजर ID और पासवर्ड भरें और लॉग-इन करें.
– अब ई-फाईल विकल्प में जाकर ‘आयकर रिटर्न दाखिल करें’ पर क्लिक करें.
– इसके बाद एसेसमेंट ईयर का चयन करें और ‘कंटीन्यू’ पर क्लिक करें.
– अबर आप ऑनलाइन आईटीआर भर रहे हैं तो फाइलिंग का तरीका चुनें.
– अब अपनी टैक्स आय और TDS कैलकुलेशन के हिसाब से अपना ITR फॉर्म चुनें.
– सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को रखें और स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करें.
– ऐसा करते ही स्क्रीन पर कुछ सवाल आएंगे, उन्हें भरकर कॉन्टिन्यू करें.
– अपनी आय और कटौती का ब्योरा दर्ज करें. कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्सलायबिलिटी बनती है, तो ‘अभी भुगतान करें’ और ‘बाद में भुगतान करें’ का विकल्प चुनें.
– किस तरह की टैक्सलायबिलिटी नहीं होने पर टैक्स चुकाने के बाद, ‘प्रिव्यू रिटर्न’ पर क्लिक करें.
– अब ‘वैलिडेशन के लिए आगे बढ़ें’ और ‘रिटर्न जमा करें’ पेज पर, वेरिफाई पर क्लिक करें.
– ई-वेरिफाई होने के बाद आपका फॉर्म सफलतापूर्व भरे जाने का अपडेट स्क्रीन पर दिखेगा.