ट्रेन लेट तो टिकट का ले सकते हैं पूरा रिफंड

खराब मौसम या आपात स्थिति में ट्रेन रद्द होने पर मिलेगी ये सुविधा

  • Updated Date - July 17, 2023, 04:44 IST
ट्रेन लेट तो टिकट का ले सकते हैं पूरा रिफंड

Train ticket refund pic: freepik

Train ticket refund pic: freepik

मानसूनी बारिश की वजह से उत्तर भारत के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं. इसका ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ा है. कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं तो कुछ अभी भी काफी देरी से चल रही हैं. अगर आपने भी ट्रेन में अपना टिकट बुक करा रखा है और इसे कैंसल करना चाहते हैं, लेकिन रिफंड मिलेगा या नहीं ये सोच कर परेशान हैं तो टेंशन न लें. दरअसल रेलवे के नियमों के तहत एक तय समय से ज्‍यादा ट्रेन के लेट होने पर यात्री टिकट कैंसल करा सकते हैं. इसके बदले उन्‍हें पूरा रिफंड भी मिलेगा.

तीन घंटे या इससे अधिक देरी पर मिलेगा पूरा रिफंड
रेलवे के नियमों के तहत अगर आपकी ट्रेन तीन घंटे या उससे ज्‍यादा लेट है तो आप अपने टिकट को कैंसल कर सकते हैं. इसके बदले आपको पूरा रिफंड मिलेगा. हालांकि यह सुविधा तभी मिलेगी जब ट्रेन खराब मौसम या अन्य किसी आपात स्थिति के चलते रद्द की गई हो या देरी से चल रही हो.

रिफंड पाने के लिए दाखिल करना होगा टीडीआर
अगर आपने रेलवे काउंटर से टिकट लिया है तो इसे रद्द करने के लिए आरक्षण काउंटर पर जाना होगा. वहीं अगर किसी ने आईआरसीटीसी की वेबसाइट से टिकट ऑनलाइन लिया है तो वेबसाइट पर दिए गए कैंसिलेशन प्रक्रिया का पालन करें. इसके तहत आपको ऑनलाइन टीडीआर यानी टिकट जमा रसीद सबमिट करनी होगी. अगर रेलवे चार्ट तैयार होने के बाद आपकी ट्रेन लगातार देरी दिखाती है तब आप अपना टिकट कैंसल करा सकते हैं. इसके लिए कोई कैंसलेशन चार्ज भी नहीं लगेगा. साथ ही आपको पूरा रिफंड मिलेगा. टिकट की राशि एक तय अवधि के बाद आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी.

रेलवे की ओर से ट्रेन कैंसल होने पर कैसे मिलेगा रिफंड?
अगर भारतीय रेलवे खराब मौसम या अन्‍य किसी कारण से कोई ट्रेन रद्द करता है तो यात्रियों को अपने आप ही पूरा रिफंड मिल जाएगा. रेलवे की ओर से पहले जारी की गई सूचना के मुताबिक इसके लिए यात्रियों को खुद से टिकट कैंसल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नियम के तहत ऑनलाइन खरीदे गए ई-टिकटों के लिए, रिफंड राशि 3 से 7 दिनों के अंदर आ जाएगी. टिकट के पैसे आपके उसी बैंक खाते में आएंगे जिसके जरिए आपने टिकट बुक किए होंगे. वहीं पीआरएस (यात्री आरक्षण प्रणाली) काउंटर टिकटों के लिए, यात्रियों को संबंधित पीआरएस काउंटर से रिफंड लेना होगा. रिफंड का दावा करने के लिए यात्रियों को टिकट तीन दिनों के अंदर जमा करना होगा.

Published - July 17, 2023, 04:44 IST