बेहतर रिटर्न के साथ टैक्स बचाने में मददगार है ये स्कीम

पब्लिक प्रोविडेंट फंड 15 साल की अवधि के लिए होता है. इसमें मैच्‍योरिटी रकम और ब्‍याज पर टैक्‍स छूट का लाभ मिलता है

  • Updated Date - June 8, 2023, 09:18 IST
बेहतर रिटर्न के साथ टैक्स बचाने में मददगार है ये स्कीम

PPF is good to save tax pic: tv9 bharatvarsh

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अगर आप किसी ऐसी स्‍कीम में निवेश करना चाहते हैं जिसमें आपको बेहतर रिटर्न के साथ टैक्‍स बचाने में भी मदद मिले तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक अच्‍छा विकल्‍प है. पीपीएफ में सुरक्षित निवेश के साथ अच्‍छा ब्याज मिलता है. हालांकि हर तीन महीने में इसकी समीक्षा की जाती है. इसके अलावा ये टैक्‍स बचाने में भी मददगार है. तो कैसे खुलवाएं पीपीएफ खाता और किस तरह से ये फायदेमंद है, आइए जानते हैं-

कैसे बचेगा टैक्‍स?
पीपीएफ में निवेश करने पर इनकम टैक्‍स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्‍स में छूट मिलती है. इसमें ब्याज के अलावा मैच्‍योरिटी की रकम पर भी किसी तरह का टैक्‍स नहीं चुकाना होगा. यानी इसमें मूल रकम में मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट दोनों ही टैक्‍स फ्री होते हैं. इस स्कीम के जरिए एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनेफिट हासिल किया जा सकता है. इसके अलावा इसमें खाता खुलवाने के तीन से 6 वर्ष के बीच लोन की भी सुविधा मिलती है.

कैसे करें पीपीएफ में निवेश?
पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है. ये 15 साल के लिए होता है. अभी इसमें सालाना 7.1 फीसद की दर से ब्याज दिया जा रहा है. पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी प्रक्रिया अपना सकते हैं. आप डाकघर या बैंक में पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं. इस योजना में सुरक्षा की गारंटी मिलती है. एक व्यक्ति अपने नाम से सिर्फ एक ही पीपीएफ खाता खोल सकता है. इसमें न्‍यूनतम निवेश 500 रुपए है, जबकि अधिकतम निवेश की सीमा डेढ़ लाख रुपए है.

Published - June 8, 2023, 09:18 IST