पैन कार्ड एक ऐसा जरुरी दस्तावेज है जिसके बिना आपके कई बड़े काम रुक सकते हैं. अगर आपका पैन कार्ड खो गया है या आपके पास नहीं है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब आप घर बैठे भी डुप्लीकेट पैनकार्ड बनवा सकते हैं. डुप्लीकेट पैन कार्ड में भी ओरिजनल पैन कार्ड के आधार पर ही डिटेल्स होगी और यह सभी जगह मान्य है.
यहां बताए गए स्टेप्स करें फॉलो
– इसके लिए आप सबसे पहले इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट की वेबसाइट पर जाएं.
– अब यहां आप ‘रीप्रिंट ऑफ पैन कॉर्ड’ का विकल्प चुनें.
– ये ऑप्शन बस उन लोगों के लिए ही होता है, जिन्हें पहले से PAN मिल चुका है.
– रिप्रिंट के ऑप्शन में आपके सामने एक फॉर्म आएगा, इसमें मांगी गई डिटेल्स को भरें.
– फॉर्म भरते समय ध्यान रखें कि आपको मार्जिन के बॉक्स में किसी पर भी राइट टिक नहीं लगाना है.
– फॉर्म जमा होने पर आपको एक एकनॉलेजमेंट रिसीट मिल जाएगी.
– डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आपको 110 रुपए देने होंगे जबकि विदेश में रहने वाले भारतीयों को 1011 रुपए देने होंगे.
– इसके बाद आप इस रसीद का प्रिंट निकाल लें और इस पर फोटो लगा कर अपने साइन करें.
– अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट या चेक से पेमेंट किया है तो उसे भी अटैच करें.
– अब इसे आईडी, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के साथ NSDL के पुणे स्थित कार्यालय के पते पर भेज दें.
– आवेदन के 15 दिन के भीतर आपके डाक्यूमेंट्स NSDL दफ्तर पहुंच जाएंगे. इसके 15 दिन बाद आपको डुप्लीकेट पैन कार्ड मिल जाएगा.
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
– सबसे पहले इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट की वेबसाइट www.tin-nsdl.com पर जाएं.
– अब होम पेज पर ‘Reprint of PAN Card’ के विकल्प को चुनें.
– अब आपके सामने एक फॉर्म आएगा, इस पर अपना पैन नंबर, आधार और बर्थ डेट भरें.
– यहां ओटीपी के लिए ईमेल और मोबाइल में से किसी एक विकल्प को चुनें.
– ये एप्लीकेशन को ओटीपी से वेरिफाई होता है.
– मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपके ओरिजिनल पैन नंबर के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए.
– अब ‘Generate OTP’ पर क्लिक करें और ओटीपी डालें.
– अब फीस जमा करें और प्रिंट पर क्लिक करें.
– इसके बाद, आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, जिससे आप अपना e-Pan भी डाउनलोड कर सकते हैं.