बिना सीए की मदद के भर सकते हैं ITR, ये है प्रक्रिया

इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है

  • Updated Date - July 11, 2023, 07:00 IST
बिना सीए की मदद के भर सकते हैं ITR, ये है प्रक्रिया

Income Tax Return pic: freepik

Income Tax Return pic: freepik

आयकर रिटर्न (ITR) भरने के लिए बहुत से लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की मदद ले रहे हैं. उन्‍हें लगता है कि आईटीआर दाखिल करना एक जटिल प्रक्रिया है इसलिए वे उन्‍हें मोटी फीस भी दे रहे हैं. अगर आप भी उन्‍हीं में से एक हैं तो टेंशन न लें, क्‍योंकि बिना सीए की मदद के भी आप आसानी से घर बैठे अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. करदाताओं की मदद के लिए आयकर विभाग ने कई चीजें पहले के मुकाबले आसान कर दी हैं. तो किस तरह आप खुद से आईटीआर दाखिल कर सकते हैं आइए जानते हैं.

सही फॉर्म का करें चुनाव
आईटीआर भरने के लिए सबसे जरूरी है सही फॉर्म का चयन. अगर आप एक वेतनभोगी व्यक्ति हैं तो आईटीआर-1 फॉर्म चुनें, जिसमें कई चीजें पहले से भरी होंगी. इसी तरह फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, AIS और TIS जैसे विकल्‍प भी मौजूद हैं. इसलिए जो व्‍यक्ति जिस श्रेणी में आता उसे, उससे संबंधित फॉर्म भराना होगा. इसके अलावा अपनी सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 और एआईएस के साथ डेटा को सत्यापित करें. रिटर्न का दावा करने से पहले अपने बैंक खाते का विवरण सही से जांच लें.

ऑनलाइन आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया
– आईटीआर दाखिल करने के लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
– अगर आप पहले से इसमें रजिस्‍टर्ड हैं तो लॉग इन करें.
– अगर पहली बार लॉगइन कर रहे हैं तो “अभी रजिस्टर करें” पर क्लिक करके एक खाता बनाएं.

– मेन पेज पर, “फ़ाइल” विकल्प चुनें, फिर “आयकर रिटर्न दाखिल करें” के विकल्‍प को चुनें.
– इसके बाद आकलन वर्ष (AY) का चयन करें और ऑनलाइन फाइलिंग के लिए “व्यक्तिगत” विकल्प पर जाएं.
– इसके बाद सही फॉर्म का चुनाव करें. अगर आप वेतनभोगी हैं तो पहले से भरे हुए फॉर्म की जानकारी का दस्‍तावेजों से मिलान करें.

-रिटर्न फाइल करने से पहले अपने बैंक की जानकारी चेक करें इसके बाद स‍बमिट करें.

ऐसे चेक करें स्‍टेटस
सारे विवरण को सही से क्रॉस-चेक कर लें. इसके बाद ही अपना आईटीआर जमा करें और यह सुनिश्चित करें कि ये ई-सत्यापित है. इसे चेक करने के लिए बैक विवरण का उपयोग करके ऑनलाइन देखें. आप अपने आईटीआर का स्‍टेटस रसीद नंबर के जरिए भी ऑनलाइन देख सकते हैं. आमतौर पर आयकर विभाग 3-4 सप्ताह के भीतर आईटीआर प्रोसेस करता है.

Published - July 11, 2023, 07:00 IST