ज्यादातर लोग आजकल एटीएम से कैश निकालते हैं, लेकिन कई बार पैसे निकालते समय मशीन से कटे-फटे नोट भी निकल आते हैं. इसे देखकर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं. उन्हें समझ नहीं आता है कि ऐसे बेकार नोटों का क्या करें. क्योंकि वे रोजमर्रा की जरूरत में इसे नहीं चला सकते. दुकानदार ऐसे नोटों को लेने से इनकार कर देते हैं. अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है तो टेंशन न लें. आप बिना किसी परेशानी के कटे-फटे नोट को बदल सकते हैं. इसके लिए आपको उसी बैंक से संपर्क करना होगा, जिसके एटीएम से आपने कैश निकाला है.
इनकार नहीं कर सकता बैंक खास बात यह है कि बैंक ऐसे कटे-फटे नोटों को बदलने से इनकार नहीं कर सकता है क्योंकि इसको लेकर आरबीआई (RBI) ने कड़े नियम बनाए हैं. इसके तहत अगर कोई बैंक एटीएम (ATM) से निकले बेकार नोट को बदलने से इनकार करता है तो उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है. ये नियम सभी बैंकों के ब्रांचों पर लागू होता है. आरबीआई ने जुलाई 2016 में इस बारे में एक सर्कुलर भी जारी किया था. नियम के तहत अगर नोट पर सीरियल नंबर, महात्मा गांधी का वॉटरमार्क और गवर्नर के हस्ताक्षर दिखाई दे रहे हैं तो नोट बदला जाएगा. हालांकि बैंक की ओर से खराब नोट की जांच की जाएगी.
नोट बदलने की क्या है प्रक्रिया? ATM से निकले कटे-फटे नोट को बदलवाने के लिए आपको उस बैंक में जाना होगा, जिसके एटीएम से ऐसे नोट निकले हैं. वहां आपको एक आवेदन पत्र देना होगा, जिसमें ये जानकारी देनी होगी कि आपने किस तारीख को, किस समय पर कितने पैसे निकाले थे. साथ ही ब्रांच का भी जिक्र करें. आवेदन के साथ एटीएम से निकली ट्रांजेक्शन स्लिप भी अटैच करें. अलग स्लिप न हो तो मोबाइल ऐप से ट्रांजेक्शन की डिटेल निकाल कर इसकी स्लिप लगाएं. आपकी ओर से दी गई जानकारी सही पाए जाने पर बैंक की ओर से आसानी से नोट बदल दिया जाएगा.
एक बार में कितने नोट बदल सकते हैं? रिजर्व बैंक के अनुसार कटे-फटे नोट बदलवाने के लिए भी एक सीमा तय की गई है. इसके तहत एक व्यक्ति एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 नोटों को ही बदलवा सकता है. हालांकि ऐसे नोटों की कुल वैल्यू 5000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए. नियम के तहत अगर नोट बिल्कुल जले हुए है या, टुकड़े-टुकड़े हैं तो ऐसे नोटों को नहीं बदला जा सकता. इस तरह के नोटों को रिजर्व बैंक के इश्यू ऑफिस में ही जमा कराना होगा.
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