स्थायी खाता संख्या यानी पैन कार्ड (PAN Card) भारतीय कर विभाग की ओर से जारी किया जाता है. दस अंकों वाले इस यूनीक नंबर का उपयोग इनकम टैक्स से जुड़े कामों समेत पहचान प्रमाण के रूप में किया जाता है. ऐसे में इसमें मौजूद सभी जानकारी सटीक होनी चाहिए. क्योंकि दस्तावेज के सत्यापन के समय अगर इसमें लिखा नाम, जन्मतिथि आदि विवरण गलत होते हैं तो दिक्कत हो सकती है. ऐसे में अगर आपके पैन कार्ड में नाम, उसकी स्पेलिंग, सरनेम या अन्य कोई गलती है तो इसे जल्द ठीक करा लें. अशुद्धियों को दूर करने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों का उपयोग कर सकते हैं.
कैसे करें अपडेट?
पैन कार्ड में नाम बदलने या उसकी स्पेलिंग ठीक करने के लिए आप इन प्रक्रियाओं का पालन करें.
– सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact पर जाएं.
– नई स्क्रीन पर, आपको ऑनलाइन आवेदन करें का चयन करना होगा.
– आवेदन प्रकार में मौजूदा पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार का ऑप्शन चुनें.
– अब कैटेगरी में व्यक्तिगत का चयन करें.
– इसके बाद, सभी विवरण भरें जैसे:- शीर्षक, अंतिम नाम उपनाम, पहला नाम, जन्म की तारीख, ईमेल आईडी, पैन नंबर आदि.
– विवरण भरने के बाद, आप डेटा सबमिट करें.
– अब कैप्चा कोड दर्ज करें और फिर सबमिट पर क्लिक करें.
– आपको एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका रिक्वेस्ट टोकन नंबर xxxxxxxxx के साथ सफलतापूर्वक पंजीकृत हो गया है.
– अब, आपको ‘पैन एप्लीकेशन फॉर्म जारी रखें’ पर क्लिक करना होगा.
– ऑनलाइन पैन आवेदन पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा.
– स्क्रीन पर मौजूद निर्देशों का पालन करें.
– अगर आप पैन पर फोटो, हस्ताक्षर अपडेट करना चाहते हैं, तो आप पेज पर ‘फोटो मिसमैच’ और ‘हस्ताक्षर मिसमैच’ पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं.
– एक बार सभी विवरण भरने और भुगतान हो जाने के बाद, एक स्लिप जनरेट होगी.
– आपको इसका प्रिंट लेना होगा और दस्तावेजों के भौतिक प्रमाण के साथ एनएसडीएल E-Gov कार्यालय को भेजना होगा.