जरुरतमंदों की मदद के लिए सरकार की ओर से राशन कार्ड योजना चलाई जाती है. राशन कार्ड बनवाने के लिए राज्यों के हिसाब से अलग-अलग नियम हैं. योजना के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को सस्ते दाम में राशन दिया जाता है. अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए राशन कार्ड बनवाना होगा. ये आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बनवा सकते हैं. आप घर बैठे अप्लाई करके इसे आसानी से हासिल कर सकते हैं. तो क्या है राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया, किन दस्तावेजों की होगी जरूरत और इसमें कितना समय लगेगा, आइए जानते हैं.
राशन कार्ड के लिए कैसे करें अप्लाई?
खाद्य विभाग की ओर से राशन कार्ड बनवाने के लिए दो तरीके दिए गए हैं. इसके तहत आप ऑनलाइन और ऑफलाइन, कोई भी प्रक्रिया अपना सकते हैं. अप्लाई करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा.
– राशन कार्ड फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए fcs.up.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
– अब डाउनलोड फॉर्म विकल्प को सेलेक्ट करें.
– यहां राशन कार्ड का प्रकार सेलेक्ट कीजिए.
– इसके बाद अपने राज्य के नाम को चुनें और फॉर्म डाउनलोड करें.
– आवेदन फॉर्म मिलने के बाद इसमें आवेदक का नाम, पिता या पति का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आदि जानकारी भरें.
– इसमें परिवार के सभी सदस्यों का विवरण भरें.
– फॉर्म भरने के बाद अपना एवं परिवार का फोटोग्राफ, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र आदि जरूरी दस्तावेज की कॉपी लगाएं.
– दस्तावेज सबमिट करने के लिए नजदीकी जन सेवा केंद्र या ग्राहक सेवा केंद्र या सीएससी जाना होगा.
– जन सेवा केंद्र में राशन कार्ड फॉर्म जमा होने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी.
– ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको खाद्य विभाग से इसका फॉर्म लेना होगा और दस्तावेज अटैच करके सबमिट करना होगा.
किन दस्तावेज की होगी जरूरत?
राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ खास दस्तावेज की जरूरत होगी. इनमें परिवार के मुखिया का 3 पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एड्रेस प्रूफ के लिए बिजली या पानी का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि की जरूरत होगी. राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी की ओर से एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा. ये 5 से 45 रुपए तक है. हालांकि कि ये शुल्क राज्यों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. प्रक्रिया के पूरा होने के 30 दिनों में राशन कार्ड आपको भेज दिया जाएगा.