कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने सोमवार को प्रोफाइल में सुधार के लिए प्राप्त होने वाले ज्वाइंट आवेदन को लेकर नई गाइडलाइन (SOP) जारी की है. इसमें कर्मचारियों के यूएएन प्रोफाइल में सुधार के लिए वैध दस्तावेजों की सूची जारी की है. साथ ही सुधार से संबंधित आवेदनों को निपटाने की समयसीमा तय की गई है. ईपीएफओ ने ग्राहकों को अपने आवेदन की ऑनलाइन ट्रैक करने की भी सुविधा दी है.
EPFO ने बढ़ी हुई पेंशन के लिए दायर की जाने वाली संयुक्त घोषणा आवेदन को बेहतर बनाने के लिए ये दिशानिर्देश दिए है. इसका मकसद सदस्य की प्रामाणिकता तय करना, संयुक्त घोषणा की अस्वीकृति को कम करना और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) पहचान परिवर्तन के कारण होने वाली धोखाधड़ी को कम रोकना है. ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि प्रक्रियाओं के अनियमित और गैर-मानकीकरण के चलते कुछ मामलों में सदस्यों की पहचान के साथ छेड़छाड़ हुई है. इसी पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.
ये दस्तावेज होंगे मान्य
एसओपी के अनुसार, आवेदक अपने यूएएन प्रोफाइल में बदलाव के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट और ड्राइविंग लाइसेंस जमा कर सकता है. इन आवेदनों को सात दिनों के भीतर निपटाना होगा, वहीं बड़े अनुरोधों को प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर निपटाना होगा. जिन आवेदनों को उच्च स्तर पर भेजा गया होगा, उन्हें तय सीमा के अतिरिक्त तीन दिन और मिलेंगे. एसओपी के अनुसार, मामूली बदलावों के लिए प्रमाण के रूप में कम से कम दो दस्तावेज जमा करने होंगे, वहीं जरूरी मापदंडों के सिलसिले में न्यूनतम तीन दस्तावेजों की जरूरत होगी.
दावे की प्रक्रिया में निपटान होगा आसान
ईपीएफओ के अनुसार ऑटोमैटिक सिस्टम होने की वजह से प्रोफाइल में कई खामियां देखने को मिलती है. इससे आवेदन रिजेक्ट होने के मामले बढ़ गए है. साथ ही धोखाधड़ी के मामले भी सामने आए हैं. वास्तविक सदस्यों को प्रोफाइल में सुधार के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. बेमेल डाटा से संबंधित विभिन्न कारणों से सभी कार्यालयों में दावों के निपटान में वक्त लगता है. इसी प्रक्रिया को आसान बनाने और संयुक्त घोषणा की अस्वीकृति और यूएएन प्रोफाइल धोखाधड़ी को कम करने के लिए एसओपी तैयार किया गया है.