ज्यादा पेंशन के लिए 31 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन, EPFO ने बढ़ाई समय सीमा

पेंशनभोगियों एवं सदस्यों के वेतन विवरण अपलोड करने के लिए नियोक्ताओं और संघों ने समय अवधि बढ़ाने की मांग की थी

ज्यादा पेंशन के लिए 31 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन, EPFO ने बढ़ाई समय सीमा

ईपीएफओ ने नियोक्ताओं को उच्‍च पेंशन के लिए वेतन विवरण अपलोड करने के लिए तीन महीने का वक्‍त और दिया है. इसके तहत अब 31 दिसंबर, 2023 तक डिटेल्‍स अपलोड की जा सकती हैं. पहले इसकी अंतिम समय सीमा 30 सितंबर थी. इस सिलसिले में श्रम मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कहा कि नियोक्ताओं और संघों की ओर से पेंशनभोगियों एवं सदस्यों के वेतन विवरण अपलोड करने के लिए और समय अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी. उनके पास अभी भी 5.52 लाख आवेदन लंबित है. इसी को ध्‍यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.

केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष ने नियोक्ताओं के लिए वेतन विवरण आदि जमा करने के लिए अतिरिक्‍त वक्‍त दिए जाने की बात कही है. इससे पहले ईपीएफओ की ओर से उच्च वेतन पर पेंशन के लिए विकल्‍प व संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी. यह सुविधा 26 फरवरी, 2023 को शुरू की गई थी.11 जुलाई, 2023 तक पेंशनभोगियो व सदस्यों से सत्यापन के लिए 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे.

कौन कर सकता है आवेदन?

उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार, जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएस के सदस्य थे और उसके बाद भी ईपीएस के सदस्य रहे हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा जो लोग 1 सितंबर 2014 से पहले 6,500 रुपए और 5,000 रुपए से ज्यादा के पेंशन योग्य वेतन पर ईपीएस में योगदान कर रहे थे, वे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं जो सदस्‍य एक सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने पैरा 11 (3) के तहत वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन के चुनाव के लिए ज्वाइंट विकल्प का इस्तेमाल किया था. ईपीएफओ ने ऐसे कर्मियों के आवेदन रिजेक्ट कर दिए थे। यहां पर कहा गया है कि ऐसे सदस्य जो एक सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो गए और जिन्होंने वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन के चुनाव के लिए संयुक्त विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया था, वे ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं.

Published - September 30, 2023, 05:40 IST