शादी के लिए PF से कब और कितना निकाल सकते हैं पैसा?

EPFO देता है मैरिज एडवांस' की सुविधा

शादी के लिए PF से कब और कितना निकाल सकते हैं पैसा?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े खाताधारकों के लिए काम की खबर है. ईपीएफओ समय-समय पर अपने ग्राहकों के लिए उनकी सहूलियत के हिसाब से सुविधाएं पेश करता रहता है. अपने सब्सक्राइबर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए EPFO शादी के लिए एडवांस पैसों की सुविधा देता है. इसके तहत कर्मचारी अपनी शादी, अपने बच्चों की शादी, अपने भाई-बहन की शादी के लिए एडवांस रकम ले सकता है. इसमें सबसे खास बात है कि यह पैसा आपको EPFO को वापस लौटाना नहीं पड़ता है. तो आइए जानते कैसे आप इस एडवांस का लाभ उठा सकते हैं.

मैरिज एडवांस के लिए शर्तें

– अगर आप भी पीएफ से शादी के लिए पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको इन तीन शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है.
– ईपीएफ मेंबर के फंड में 7 साल की सदस्यता पूरी होना अनिवार्य
– ईपीएफ मेंबर के पीएफ खाते में ब्याज सहित उसके योगदान की राशि एक हजार रुपए या इससे अधिक होना अनिवार्य
– ईपीएफ मेंबर ने पोस्ट-मैट्रिक शिक्षा के लिए या शादी के लिए 3 बार से अधिक एडवांस न लिया हो.
अगर कोई ईपीएफ मेंबर इन तीनों शर्तों को पूरा करता है तो वह पीएफ खाते से एडवांस लेने के योग्य होता है. मैरिज एडवांस के तहत ईपीएफ मेंबर को ब्याज सहित अपने योगदान का 50 फीसद रकम एडवांस के रूप में मिल सकती है.

कैसे करें आवेदन?
शादी के लिए एडवांस लेने के लिए ईपीएफ सब्सक्राइबर को Form 31 भरना होता है. इस फॉर्म के लिए आप सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट या उमंग मोबाइल ऐप पर जाएं.
– यहां फॉर्म में मांगी गई जरूरी डीटेल्स भरें.
– फॉर्म 31 भरते समय ध्यान रखें कि इसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए.
– फॉर्म में आपके द्वारा दी जाने वाली जानकारी बिल्कुल सही हो.
– ऑटो-फिल के तहत आने वाले डाटा को सावधानीपूर्वक चेक कर लें.
– शादी के लिए पैसे निकालने के लिए Form 31 के साथ कोई सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं होती है.

Published - June 6, 2023, 02:20 IST