जल्द कर लें PAN से जुड़ा ये काम, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान

30 जून से पहले टैक्सपेयर्स कर लें पैन-आधार को लिंक, वरना नहीं मिलेगा टैक्स रिफंड

जल्द कर लें PAN से जुड़ा ये काम, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान

Aadhaar-PAN Linking: अगर आपने अभी तक आधार-पैन को लिंक नहीं किया है तो अब आपको दिक्कत हो सकती है. सरकार ने पेनल्टी के साथ इसे लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 तय की है. यानी 30 जून से पहले अगर आप अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) को पैन कार्ड (PAN Card) से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड अवैध (Aadhaar-PAN Linking Process) हो सकता है. यानी इसके बाद आप किसी तरह का बैंक ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा, पैन वाले टैक्सपेयर्स को रिफंड नहीं दिया जाएगा. इतना ही नहीं, ऐसे टैक्सपेयर्स से ज्यादा टीडीएस और टीसीएस भी वसूला जाएगा.

आयकर विभाग ने किया आगाह
आयकर विभाग ने भी ट्वीट कर लोगों को जल्द से जल्द आधार-पैन लिंक कराने की सलाह दी है. विभाग ने ट्वीट कर कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सभी पैन होल्डर जो छूट के कैटगरी में नहीं आते हैं उनके लिए 30 जून 2023 तक या उससे पहले आधार के साथ लिंक करना जरूरी है. इसलिए इसे तुरंत लिंक कर लें. अगर आपका आधार- पैन लिंक नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड, डीमैट खाता, बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे. दरअसल, इनमें सभी के लिए पैन कार्ड होना जरूरी है.

आधार और पैन को कैसे करें लिंक?
– अगर आपने अब तक पैन-आधार लिंक नहीं किया है तो तुरंत कर लें. इसके लिए सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं.
– अगर आप इस पर रजिस्टर हैं तो लॉग इन करें और अगर नहीं हैं तो खुद को रजिस्टर करें.
– इसमें आपका पैन ही आपकी यूजर आईडी होगी.
– अब अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि डालकर लॉग इन करें.
– इसके बाद, आपके पैन को आधार से जोड़ने के लिए आपके सामने एक पॉप अप विंडो खुलेगी.
– अगर पॉपअप विंडो नहीं खुले तो आप मेनू बार में ‘प्रोफाइल सेटिंग्स’ पर जाएं
– अब यहां ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें.
– पैन में दी गई जानकारियों के आधार पर नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरण को भरन.
– इसके बाद अपने आधार और पैन कार्ड की जानकारी को वेरिफाई करें.
– अब सावधानी पूर्वक इसे चेक कर अपना आधार नंबर दर्ज करें और ‘लिंक नाऊ’ बटन पर क्लिक करें.
– इसके बाद आपके पास एक पॉप-अप मैसेज आएगा.
– इस मैसेज में आपके पैन-आधार के लिंक होने की जानकरी होगी.

Published - June 20, 2023, 07:01 IST