How to Link PAN With Aadhaar: पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेट फीस के साथ लिंक कराने की अंतिम तारीख (PAN- Aadhaar Link Deadline) 30 जून करीब आ गई है. अगर आपने डेडलाइन के पहले इसे लिंक नहीं किया तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. इसके बाद आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. साथ ही आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकते हैं. इसके अलावा आप अपने पैन का यूज भी नहीं कर सकते हैं. लेकिन कुछ लोगों के लिए आधार-पैन को लिंक कराना अनिवार्य नहीं है.
कुछ कैटेगरी के लोगों को पैन-आधार लिंक (PAN -Aadhaar Update) करने की छूट दी गई है. इन लोगों के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है. यानी ये लोग बिना पैन-आधार लिंक किए भी अपने पैन का इस्तमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं किन लोगों के लिए आधार-पैन लिंक कराना अनिवार्य नहीं है.
किन लोगों को है छूट?
सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में रहने वाले लोगों को पैन-आधार लिंक करवाना जरुरी नहीं है. आयकर अधिनियम 1961 के तहत एक अनिवासी नागरिक को पैन-आधार लिंक कराना जरूरी नहीं है. पिछले साल यानी 2022 तक जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है, उन्हें आधार-पैन लिंक कराना जरूरी नहीं है. ऐसे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उन्हें भी पैन-आधार लिंक करना जरूरी नहीं है.
अगर आप इस केटेगरी में नहीं आते हैं तो आपको पैन आधार लिंक करना अनिवार्य है. आइए जानते हैं आप घर बैठे पैन-आधार कैसे लिंक कर सकते हैं.
कैसे करें पैन-आधार लिंक?
– आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर वहां दिए गए प्रोसेस से आधार-पैन लिंक कर सकते हैं.
– इसके अलावा आप एसएमएस के जरिए पैन और आधार को आपस में लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आप 567678 या 56161 पर एक मैसेज UIDPAN < SPACE > < 12 आधार नंबर > < SPACE > < 10 पैन नंबर> के फॉर्मेट में लिखकर भेजें.
– आप चाहें तो ऑफलाइन भही आधार-पैन को लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने निकटतम पैन सेवा केंद्र या आधार सेवा केंद्र पर जाकर पूरी प्रक्रिया करनी होगी.