विंटेज गाड़ियों का यूं करा सकते हैं रजिस्‍ट्रेशन, ये है पूरी प्रोसेस

विंटेज वाहनों के रख रखाव और इस विरासत को संरक्षित रखने के उद्देश्य से, विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया गया है.

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pixabay: राज्य पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा 60 दिनों के भीतर फॉर्म 23ए के अनुसार पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा.

pixabay: राज्य पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा 60 दिनों के भीतर फॉर्म 23ए के अनुसार पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा.

विंटेज मोटर वाहनों (Vintage Motor) के शौकीनों के लिए अच्‍छी खबर है. अगर आप विंटेज वाहन (Vintage Motor) रखते हैं तो अब उसका रजिस्‍ट्रेशन करा सकते हैं. इन वाहनों के रखरखाव और इस विरासत को संरक्षित रखने के उद्देश्य से, विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया गया है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट में कहा कि विभिन्न राज्यों में पंजीकरण-प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कोई नियम मौजूद नहीं है. नए नियम, पहले से पंजीकृत वाहनों के लिए पुराने नंबर को बनाए रखने और नए पंजीकरण के लिए “वीए” श्रृंखला (विशिष्ट पंजीकरण चिह्न) समेत सरल प्रक्रिया की सुविधा देंगे.

पहले से पंजीकृत वाहन अपने मूल पंजीकरण चिह्न को बरकरार रख सकते हैं. हालांकि, नए पंजीकरण के लिए, पंजीकरण चिह्न ‘‘एक्सएक्स वीए वाईवाई 8’’ के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा, जहां वीए विंटेज के लिए है, एक्सएक्सराज्य कोड है, वाईवाईदो-अक्षर की श्रृंखला होगी और ‘‘8’’ राज्य पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा आवंटित 0001 से 9999 के बीच की संख्या होगी. नया पंजीकरण शुल्क- 20,000 रुपये और बाद में पुन: पंजीकरण के लिए 5,000 रुपये होगा.

यहां देखिए ट्वीट

जानें जरूरी बातें

– मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार नए नियमों के तहत सभी दुपहिया/ चौपहिया वाहन जो 50 वर्ष या उससे अधिक पुराने हैं और अपने मूल रूप में सुरक्षित रखे गए और जिनमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है, उन्हें विंटेज मोटर वाहन के रूप में मान्यता दी जायेगी.

– पंजीकरण/पुन: पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म 20 के अनुसार जमा किया जाएगा और इसके साथ बीमा पॉलिसी, आवश्यक शुल्क, आयातित वाहनों के मामले में प्रवेश का बीजक और भारत में पहले से पंजीकृत वाहन के मामले में पुरानी आर सी जमा की जानी चाहिए.

– राज्य पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा 60 दिनों के भीतर फॉर्म 23ए के अनुसार पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा.

– पहले से पंजीकृत वाहन अपने मूल पंजीकरण चिह्न को बरकरार रख सकते हैं. हालांकि, नए पंजीकरण के लिए, पंजीकरण चिह्न ‘एक्सएक्स वीए वाईवाई 8’ (XX VA YY 8) के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा, जहां VA विंटेज के लिए है, XX राज्य कोड है, YY दो-अक्षर की सीरीज होगी और ‘8’ राज्य पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा आवंटित 0001 से 9999 के बीच की संख्या होगी.

– नया पंजीकरण शुल्क- 20,000 रुपए और बाद में पुन: पंजीकरण के लिए 5,000 रुपए होगा.

– नियमित/व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए, विंटेज मोटर वाहनों का संचालन सड़कों पर नहीं किया जा सकेगा.

Published - July 19, 2021, 12:38 IST