पैन-आधार को लिंक करने की आज है डेडलाइन, नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना

अगर सरकार ने डेडलाइन नहीं बढ़ाई तो पैन-आधार लिंक नहीं होने पर आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

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PTI

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आज मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2020-21 का आखिरी दिन है और कई सरकारी कामों के लिहाज से ये बेहद अहम दिन होता है. लेकिन, आम लोगों के लिए भी ये एक अहम दिन है. कई काम ऐसे हैं जो आपको आज ही निपटाने होंगे, नहीं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. इनमें से एक अहम काम है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का.
अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो ऐसा करने की आज आखिरी तारीख है. अब अगर आप 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन काम करना बंद कर देगा और आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा. आपको 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
सरकार ने 23 मार्च को फाइनेंस बिल 2021 पास कर दिया है और इसी के साथ सरकार को यह शक्ति मिल गई है कि वह आधार और पैन को लिंक नहीं करने वालों पर जुर्माना लगा सके.

ऐसे में अगर सरकार इस डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाती है तो आपको 1 अप्रैल से इस जुर्माने को चुकाना पड़ सकता है. इस जुर्माने के अलावा एक बड़ी दिक्कत आपको ये होगी कि आपका पैन काम करना बंद कर देगा. ऐसा होने पर जहां भी आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए पैन की जरूरत होगी वहां आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. इनमें बैंक खाता खुलवाना, आईटीआर फाइलिंग जैसे मसले आते हैं. पैन के निष्क्रिय होने पर दूसरी कई मुश्किलों में फंस सकते हैं और सरकार की निगरानी में आ सकते हैं.
पैन आधार को लिंक न करने पर जुर्माने का प्रावधान आयकर कानून, 1961 के सेक्शन 234H के तहत किया गया है. सरकार कई दफा पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ा चुकी है. लेकिन, इस बार ऐसा होना मुश्किल दिखाई दे रहा है. ऐसे में लोगों को इसे आज ही लिंक करा लेना चाहिए.

अगर आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि क्या आपका पैन आधार कार्ड से लिंक है या नहीं तो आप इस लिंक पर जाकर यह चेक कर सकते हैं.

https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/LinkAadhaarHome.html

Published - March 31, 2021, 03:05 IST