1 जुलाई से होने जा रहे हैं ये 10 बदलाव, जानिए आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर

Changes in Rules from 01st July 2021: 01 जुलाई से रसोई गैस कीमतों से लेकर बैंक, टीडीएस, बाइक से जुड़े नियम बदल जाएंगे.

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Changes in Rules from 01st July 2021: एक जुलाई से बैंकिंग, टीडीएस, लाइसेंस से लेकर कैश निकालने तक के नियमों में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. एलपीजी के दाम से छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज की दर में कटौती आदि कई बदलाव आपकी जेब को प्रभावित करेंगे. हम आपको जुलाई में होने जा रहे बदलावों की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, जिससे आपको किसी तरह की कोई समस्‍या न हो. आप इसके लिए पहले से ही तैयार हो जाएं. आइए आपको बताते हैं कि जुलाई से क्‍या बदलाव होने जा रहे हैं.

1- ब्‍याज दरों पर सरकार ले सकती है फैसला

छोटी बचत योजनाओं जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम , नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट , किसान विकास पत्र, इनके ब्याज दरों को लेकर को लेकर सरकार फैसला कर सकती है. 1 जुलाई से इनके ब्याज दरों में बदलाव होने की संभावना है.

2- महंगी हो सकती हैं कारें

1 जुलाई से महंगी हो जाएंगी गाड़ियां. मारुति से लेकर हीरो मोटोकार्प तक ने 1 जुलाई से गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया है. अगर कारों के रेट में इजाफा होता है तो आपकी जेब पर इसका सीधा असर होगा.

3- एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव

तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम का रिव्‍यू कर नया रेट जारी करती हैं. दुनियाभर में आर्थिक रिकवरी और पेट्रोलियम उत्‍पादों में लगातार हो रहे बढ़ोतरी की वजह से माना जा रहा है कि तेल कंपनियां इस बार घरेलू रसोई गैस की कीमतों में इजाफा करेंगी. हालांकि, इस बारे में कोई अंतिम फैसला तो आपको 01 जुलाई को ही पता होगा.

4- एसबीआई कैश विड्रॉल नियमों में बदलाव

01 जुलाई से देश का सबसे बड़ा बैंक यानी भारतीय स्‍टेट बैंक एटीएम से कैश निकालने के नियमों में बदलाव करने जा रहा है. अगले महीने से एसबीआई ग्राहक अपने सेविंग्‍स अकाउंट से एक महीने के दौरान केवल 4 बार ही कैश निकाल सकेंगे. इसमें एटीएम और बैंक ब्रांच से कैश निकासी शामिल होगी. चार से अधिक बार कैश निकालने के लिए ग्राहकों को तय शुल्‍क देना होगा. यह शुल्‍क 15 रुपये और इसपर जीएसटी होगा.

5- सेविंग्‍स अकाउंट वालों को मुफ्त नहीं मिलेगी चेकबुक

अब तक सेविंग्‍स अकाउंट होल्‍डर्स को बैंक से 10 पन्‍नों वाला चेकबुक बिल्‍कुल फ्री में मिलता था. लेकिन अब इसके लिए भी चार्ज देना होगा. 01 जुलाई से 10 पन्‍नों वाले चेकबुक के लिए 40 रुपये प्‍लस जीएसटी और 25 पन्‍नों वाले चेकबुक के लिए 75 रुपये प्‍लस जीएसटी देना होगा. अगर आप इमरजेंसी में चेकबुक लेना चाहते हैं तो इसके लिए बैंक आपसे 50 रुपये प्‍लस जीएसटी वसूलेगा. हालांकि, वरिष्‍ठ नागरिकों पर इस बदलाव का कोई असर नहीं पड़ेगा.

6- इन दो बैंकों के ग्राहकों चेकबुक बदलवाना होगा

आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ मर्जर के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि बैंक ग्राहकों को नये सिक्‍योरिटी फीचर्स वाले चेक का ही इस्‍तेमाल करना है. ग्राहकों के पास इसके लिए 30 जून तक का समय है. 01 जुलाई 2021 से उनके सभी पुराने चेक अमान्‍य हो जाएंगे. 01 अप्रैल 2020 से ही आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ था. मर्जर के बाद इन दोनों बैंकों का IFSC भी बदल गया है.

7- सिंडिकेट बैंक के सभी ब्रांचों का IFSC बदल जाएगा

पब्लिक सेक्‍टर का केनरा बैंक का विलय सिंडिकेट बैंक में हो चुका है. अब 01 जुलाई से सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों के लिए IFSC में बदलाव होने जा रहा है. केनरा बैंक ने जानकारी दी है कि मर्जर के बाद सभी ब्रांचों के IFSC कोड में बदलाव किए जाएंगे. बैंक ने ग्राहकों से अपील भी किया है कि वे अपने ब्रांच का IFSC पता कर लें ताकि भविष्‍य में उन्‍हें पेमेंट संबंधी कोई समस्‍या न आए.

8- ज्वेलरी के हर नग की विशिष्ट पहचान होगी अनिवार्य

गहने चोरी हो जाएं या गुम इनके वास्तविक मालिक की पहचान आसानी से हो सकेगी. दरअसल, जिस तरह देश के सभी नागरिकों की पहचान आधार कार्ड में यूआईडी के जरिए की गई है, ठीक उसी तरह सरकार 1 जुलाई से ज्वेलरी के हर नग की विशिष्ट पहचान (यूआईडी) अनिवार्य बनाने जा रही है.

9- लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन

लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही घर से ही टेस्ट भी दिया जा सकेगा. टेस्ट में पास होने के बाद लर्निंग लाइसेंस आपके घर पहुंच जाएगा. हालांकि स्थाई लाइसेंस के लिए ट्रैक पर वाहन चलाकर दिखाना होगा. नई व्यवस्था जुलाई से कई राज्यों में लागू हो रही है.

10- टीसीएस ज्यादा कटेगा

आयकर विभाग रिटर्न नहीं भरने वालों से 1 जुलाई से ज्यादा टीडीएस, टीसीएस वसूलने की तैयारी है. यह नियम उन टैक्सपेयर्स पर लागू होगा, जिनका सालाना टीडीएस 50,000 रुपये या इससे ज्यादा होता है. इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल करने वालों के लिए लागू दर से अधिक पर टैक्स डिडक्शन का प्रावधान है. न्यूनतम 5 प्रतिशत या संबंधित सेक्शन में दिए गए रेट्स का दोगुना में से जो भी अधिक हो वह रेट होगा.

Published - June 30, 2021, 11:41 IST