कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ईपीएफ होल्डर्स (EPF Account Holders) को बड़ी राहत दी है. पुराने नियम के मुताबिक खाताधारकों को 1 सितंबर तक अपने UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) को अपने आधार से लिंक करना था. लेकिन एक बार फिर UAN से आधार लिंक करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है. EPFO के अनुसार अब आखिरी तारीख 31 दिसंबर होगी. हालांकि इसका फायदा नॉर्थ ईस्ट के प्रतिष्ठानों और कुछ खास क्लास के लोगों को ही इसका फायदा मिलेगा. इस बात की जानकारी EPFO ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए लोगों को दी है.
EPFO ने अपने ट्वीट में लिखा कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में विशेष क्लास के लोगों के लिए UAN से आधार को लिंक करने की समय सीमा में कुछ बदलाव किया गया है. अब लोग इस 31 दिसंबर तक लिंक कर सकेंगे. अधिक जानकारी के लिए सर्कुलर देंखे. धारा 142 के तहत PF खाते को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो गया है.
UAN से आधार को लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको epfindia.gov.in पर लॉगइन करना होगा. इसके लिए ऑनलाइन सर्विस ऑप्शन में ‘eKYC portal’ पर जाकर लिंक UAN आधार पर पर क्लिक करें. इसके बाद अपने UAN नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को डालें. अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. जिसे डालने के बाद आपको अपना आधार नंबर भरकर सबमिट करना होगा. अब OTP वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करें. अब EPFO की तरफ से वेरिफिकेशन पूरा किया जाएगा, जिसके बाद आपका आधार UAN से लिंक हो जाएगा.
Deadline for Aadhaar linking of UAN extended till 31.12.2021 for Establishments in NORTH EAST and certain class of establishments. Please check the circular here: pic.twitter.com/x4ZSGG5cy1
— EPFO (@socialepfo) September 11, 2021