बचकर रहना, 50% वाहन चल रहे हैं बिना बीमा

भारतीय सड़कों पर 50 फीसद से अधिक वाहन अभी भी बिना बीमा के चल रहे हैं.

बचकर रहना, 50% वाहन चल रहे हैं बिना बीमा

अगर आप बिना बीमा कराए वाहन चला रहे हैं तो आप को जल्द नोटिस मिल सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बिना बीमा वाले वाहनों पर यातायात विभाग सख्ती करने की तैयारी में है. यातायात विभाग बिना बीमा वाले वाहनों पर नजर रखने और जुर्माने का नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है. इसके तहत हर राज्य के बिना बीमा वाले वाहनों का डाटा प्रमुख बीमाकर्ता की तरफ से यातायात विभाग के साथ साझा किया जाएगा. बीमा नियामक इरडा ने हर राज्य के लिए एक बीमा कंपनी को जिम्‍मेदारी दी है. हर राज्य का जो लीड इंश्योरर होगा, उसकी संबंधित राज्य में बेचे गए वाहन और बीमा कराने वाले वाहनों के डाटा तक पहुंच होगी.

सरकार पहले ही कई बार कह चुकी है कि वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य होने के वावजूद भारतीय सड़कों पर 50 फीसद से अधिक वाहन अभी भी बिना बीमा के चल रहे हैं. भारत में थर्ड-पार्टी वाहन बीमा अनिवार्य है. इसके बावजूद सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारतीय सड़कों पर 50 फीसद से ज्यादा वाहन बिना बीमा के चल रहे हैं. थर्ड पार्टी बीमा न होने से दुर्घटना पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल पाता है. इस वजह से सरकार वाहन बीमा को लेकर काफी सक्रिय है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सड़कों पर 30.5 करोड़ वाहन चल रहे हैं और इनमें से 16.5 करोड़ वाहनों का बीमा नहीं है. कानून के मुताबिक भारत में बिना बीमा के वाहन चलाना अपराध की श्रेणी में आता है. मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार बिना बीमा के वाहन चलाना गैरकानूनी है. बिना बीमा के वाहन चलाते पकड़े जाने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है. इसके साथ ही वाहन चालक को तीन महीने तक की कैद की सजा भी हो सकती है. दूसरी बार बिना बीमा के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 4,000 रुपए का जुर्माना और जेल दोनों की सजा हो सकती है.

Published - August 28, 2023, 01:44 IST