Rolls-Royce: मद्रास हाई कोर्ट ने रोल्स रॉयस (Rolls-Royce) घोस्ट कार के आयात पर प्रवेश कर के भुगतान से बचने की कोशिश करने पर तमिल फिल्म अभिनेता विजय को जमकर फटकार लगाई.
कोर्ट ने अभिनेता पर एक लाख का जुर्माना लगाया है. अदालत ने अभिनेता को दो हफ्ते के भीतर कर अदा करने के साथ ही जुर्माने की रकम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कोविड-19 राहत कोष में जमा करने का आदेश दिया.
2012 में इंग्लैंड से रोल्स रॉयस कार आयात पर कर छूट की मांग करने वाली विजय की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मशहूर अभिनेता से कर का तुरंत और समय पर भुगतान करने की उम्मीद रखी जाती है.
लिहाज़ा उन्हें सिर्फ रील हीरो न बने रहकर कर का भुगतान करते हुए असली हीरो बनना चाहिए. मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने विजय पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि टैक्स चोरी राष्ट्र विरोधी मानसिकता है और इसे असंवैधानिक माना जाना चाहिए.
विजय के वकील ने जब इसका जिक्र किया, तब अदालत को इसके बारे में जानकारी मिली. साथ ही कोर्ट ने कहा कि कर ही देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है.
यह एक अनिवार्य योगदान है, न कि स्वैच्छिक भुगतान या कोई दान, जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा से तय करे. अदालत ने अभिनेता से यह भी कहा कि जो व्यक्ति समय पर अपने कर का भुगतान करता है, उसे ही असली हीरो माना जाना चाहिए.
जज ने आगे कहा कि प्रशंसक याचिकाकर्ता को नायक के रूप में देखते हैं. तमिलनाडु में कई फिल्मी नायकों ने शासन किया है और लोग उन्हें असली नायक के रूप में देखते हैं. इसलिए उनसे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद कतई नहीं की जाती.