PMLA: मुंबई में धनशोधन निवारण कानून (PMLA) की एक विशेष अदालत ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की संपत्तियों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. माल्या की जब्त संपत्तियां उन्हें कर्ज देने वाले बैंकों के एक समूह को सौंपने (रीस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी) की मंगलवार को अनुमति दे दी है.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने माल्या की संपत्तियों को जब्त किया था. एक सप्ताह में विशेष न्यायाधीश जेसी जगदाले द्वारा पारित यह दूसरा ऐसा आदेश है.
माल्या की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि बैंकों को सौंपी जाने वाली संपत्ति का संयुक्त मूल्य कई करोड़ रुपये है.
माल्या अपनी बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक ऋण चूक मामले में आरोपी हैं.
भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में माल्या को ऋण देने वाले 17 बैंकों के एक समूह ने ED द्वारा जब्त की गई उनकी संपत्तियों को सौंपे जाने की मांग की थी.
अदालत ने आदेश पर रोक लगाने संबंधी माल्या की अर्जी खारिज कर दी.
अदालत ने कहा कि उक्त आदेश सशर्त है जिसमें संबंधित वसूली अधिकारी को धन शोधन निवारण (रेस्टोरेशन ऑफ प्रोपर्टी) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार एक वचन पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.
बीते दिनों विजय माल्या (Vijay Mallya) को लंदन हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा था. मंगलवार को हाई कोर्ट (High Court) ने बैंकरप्सी याचिका को खारिज कर दिया था.
हाईकोर्ट ने भारत में माल्या की संपत्ति पर लगाया गया सिक्योरिटी कवर हटा लिया है. हाई कोर्ट के इस फैसले से SBI की अगुवाई वाले बैंकों के कंसोर्शियम को माल्या से कर्ज वसूली की एक नई राह दिखी है.
SBI की अगुवाई वाली भारतीय बैंकों के कंसोर्शियम ने लंदन हाई कोर्ट में अपनी याचिका में अपील की थी कि वह माल्या का भारत में संपत्ति पर लगाया गया सिक्योरिटी कवर हटा ले, जिसे लंदन हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी.
कोर्ट का ये फैसला भारतीय बैंकों के लिए बड़ा राहत लेकर आया है, क्योंकि अब तक वो वसूली नहीं कर पा रहे थे, अब बैंक्स भारत में माल्या की संपत्ति को नीलाम करके अपना कर्ज वसूल सकेंगे.