PM Kisan 9th Installment Latest Update: पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड किसानों को इस समय योजना की नौवीं किस्त का इंतजार है. पीएम किसान की 2000 रुपये की यह किस्त 9 अगस्त से योग्य किसानों के खातों में डलना शुरू होगी. पीएम किसान योजना के तहत मोदी सरकार एक वित्त वर्ष में किसानों के खातों में 6,000 रुपये ट्रांसफर करती है. किसानों को यह राशि तीन किस्तों में मिलती है. पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच किसानों के खातों में ट्रांसफर होती है.
आज हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि का फायदा कौन लोग उठा सकते हैं और कौन नहीं उठा सकते:
1. PM Kisan योजना के तहत मिलने वाली राशि का लाभ लेने के लिए किसान के नाम खेती की जमीन होनी चाहिए.
2. कुछ किसान ऐसे होते हैं, जो खेती के कार्यों से तो जु़ड़े होते हैं, लेकिन खेत उनके स्वयं के नहीं होते. ऐसे किसान किसी दूसरे के खेतों में काम कर रहे होते हैं और खेत के मालिक को इसके बदले में फसल का हिस्सा देते हैं. ऐसे किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते.
3. संस्थागत भूमिधारक भी पीएम किसान योजना का फायदा नहीं उठा सकते.
4. सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, मौजूदा या पूर्व सांसद/ विधायक/मंत्री/ मेयर भी PM Kisan योजना का लाभ नहीं ले सकते.
5. जमीन दस्तावेजों में तो खेती योग्य भूमि के रूप में दर्ज है, लेकिन उसका उपयोग खेती के लिए ना होकर अन्य कार्यों में होता है, तो ऐसे खेतों के मालिक भी इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते.
6. पेशेवर निकायों के पास रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके परिवार के लोग भी PM Kisan का लाभ नहीं ले सकते.
7. दस हजार रुपये से अधिक की पेंशन पाने वाले सभी पेंशनर्स (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ वर्गीय और ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर) PM Kisan के तहत मिलने वाली राशि का लाभ नहीं ले सकते.
8. अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जानबूझकर गलती की है, तो भी आपको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा.
9. अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम ना होकर उसके पिता या दादा के नाम है, तो वह व्यक्ति PM Kisan Yojana का लाभ नहीं ले सकते.