पराग पारेख MF ने पेश किया नया फंड, लंबी अवधि में मिलेगा मोटा रिटर्न

स्कीम का निवेश उद्देश्य इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव और निश्चित आय उपकरणों में निवेश के जरिए दीर्घकालिक रिटर्न हासिल करना है.

पराग पारेख MF ने पेश किया नया फंड, लंबी अवधि में मिलेगा मोटा रिटर्न

पीपीएफएएस म्यूचुअल फंड ने आज पराग पारिख डायनैमिक असेट एलोकेशन फंड को लॉन्च करने का ऐलान किया है. यह एक ओपन-एंडेड डायनैमिक असेट एलोकेशन फंड है. यह नया फंड ऑफर (एनएफओ) 20 फरवरी, 2024 से 22 फरवरी, 2024 तक सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध होगा.

मिलेगा लॉन्ग टर्म रिटर्न 

स्कीम का निवेश उद्देश्य इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव और निश्चित आय उपकरणों में निवेश के जरिए दीर्घकालिक रिटर्न हासिल करना है. इक्विटी उपकरणों और निश्चित आय के बीच आवंटन को गतिशील रूप से प्रबंधित किया जाएगा ताकि गिरावट से उत्पन्न होने वाले जोखिम का प्रबंधन करते हुए दीर्घकालिक रिटर्न हासिल किया जा सके.

इस योजना में न्यूनतम निवेश 5,000 रुपये होगा और उसके बाद किसी भी राशि का निवेश किया जा सकता है. यह योजना 28 फरवरी, 2024 को फिर से खुलेगी. इस योजना का प्रदर्शन टियर 1 बेंचमार्क इंडेक्स – क्रिसिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स के विरुद्ध बेंचमार्क किया जाएगा. इसका प्रबंधन राजीव ठक्कर, रौनक ओंकार, राज मेहता, रुकुन ताराचंदानी और मानसी करिया करेंगे.

पूंजी निकासी की सुविधा

पीपीएफएएस असेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (पीपीएफएएस म्युचुअल फंड के निवेश प्रबंधक) के अध्यक्ष और सीईओ नील पराग पारिख ने कहा, ‘पराग पारिख डायनेमिक असेट एलोकेशन फंड एक अनूठी पेशकश है जो हमारी तरफ से पेश किए जाने प्रॉडक्ट्स के बीच मौजूद अंतर को पाटता है. इंडेक्सेशन फायदे की पेशकश को देखते हुए, निवेशक इस योजना को उनके डेट आवंटन के लिए अपेक्षाकृत टैक्स के लिहाज से हितैषी विकल्प के रूप में देख सकते हैं.’ डायरेक्ट और रेग्युलर दोनों योजनाएं ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सह पूंजी निकासी की सुविधा के साथ उपलब्ध होंगी.

फंड हाउस की छठी योजना

मई 2013 में अपनी स्थापना के बाद से फंड हाउस द्वारा यह छठी योजना होगी. बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या डायनैमिक एसेट एलोकेशन फंड श्रेणी की अधिकांश योजनाएं इक्विटी-आधारित हैं, हालांकि, यह योजना भी इंडेक्सेशन लाभ के लिहाज से इक्विटी आवंटन को 35% से 65% के बीच बनाए रखेगी.

आवंटन की तारीख से 10% यूनिट के लिए कोई निकास शुल्क नहीं लगाया जाएगा, हालांकि, 10% से अधिक यूनिट्स के लिए आवंटन की तारीख के एक वर्ष के भीतर भुनाए जाने पर 1% लोड लागू होगा. यदि यूनिट्स के आवंटन की तारीख से 1 वर्ष के बाद उसे भुनाया जाता है, तो उस पर कोई निकास शुल्क नहीं लगेगा. कोई भी एग्जिट लोड चार्ज (शुद्ध जीएसटी के मुकाबले) को वापस योजना में जमा कर दिया जाएगा.

Published - February 19, 2024, 04:47 IST