Online DL: अगर आप दिल्ली में रहते हैं और लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, लेकिन आपको बार-बार RTO के चक्कर लगाने से डर लगता है तो यह खबर आपके लिए है. अब आपको घर बैठे ई लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. समय की बचत होने के साथ ही आपकी जेब पर आने वाले खर्चे में भी कमी आएगी. किसी भी लाइसेंस बनवाने वाले व्यक्ति को शुरुआत में लर्निंग लाइसेंस ही दिया जाता है, छह महीने बाद यह लाइसेंस में बदला जा सकता है.
लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट WWW.transport.delhi.gov.in पर जाना होगा. यहां आपको ड्राइविंग रिलेटेड सर्विस पर जाना होगा.
आपको उस सुविधा का चयन करना है, जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं. आपको लर्नर लाइसेंस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
इसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन भरने के बाद सब्मिट पर क्लिक करके नेक्स्ट का बटन दबाना होगा.
इसके बाद आप आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP मिलेगा जिसे डालने के बाद आपको अपना आधार नंबर डालना होगा. वहीं जिन लोगों की उम्र 40 साल या उससे ज्यादा है उन्हें डॉक्टर का साइन किया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना होगा.
लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए फीस ऑनलाइन ही जमा होगी.
सबसे पहले इमेज पहचानने वाले टूल से आपकी तस्वीर लेने के बाद उसकी पहचान की जाएगी. उसके बाद आपका कलर ब्लाइंड टेस्ट(CB) होगा. अगली स्टेप में आपका LL टेस्ट होगा जिसमें 10 सवाल पूछे जाएंगे. इन सवालों में 6 सही उत्तर देने पर ही आप टेस्ट पास कर पाएंगे.
ई लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपके पास कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन और कैमरा या फिर वेबकैम का होना चाहिए. इसी के साथ आपके पास मोबाइल होना चाहिए जिसका नंबर आपके आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड हो. आप अपने घर या कहीं और से भी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं.