Aadhaar Card: बड़ी खबर! पिता-पति की जगह लिखा आएगा ये 'शब्द', UIDAI ने दी जानकारी

अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवाते हैं तो उसमें उसमें पिता या फिर पति के साथ कार्ड में रिश्ते की पहचान को उजागर नहीं किया जाएगा.

Now there will be no husband or father's name on Aadhaar card, UIDAI gave information

अब आधार कार्ड में पिता, पुत्र, पुत्नी की जगह 'केयर ऑफ' लिखकर आ रहा है. एप्लीकेंट केयर ऑफ में भी किसी का नाम नहीं दे सकता है.

अब आधार कार्ड में पिता, पुत्र, पुत्नी की जगह 'केयर ऑफ' लिखकर आ रहा है. एप्लीकेंट केयर ऑफ में भी किसी का नाम नहीं दे सकता है.

आधार कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है. केंद्र सरकार अब आधार कार्ड में बड़े बदलाव की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए आधार कार्ड में अब पिता या पति का नाम नहीं आएगा. वहीं अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवाते हैं तो उसमें उसमें पिता या फिर पति के साथ कार्ड में रिश्ते की पहचान को उजागर नहीं किया जाएगा.अब ये सिर्फ आइडेंटिटी के तौर पर ही होगा.

रिश्ते की जगह लिखा मिला ‘केयर ऑफ’

हाल ही में एक एप्लीकेंट ने अपना एड्रैस चेंज होने पर अपनी फैमिली के आधार कार्ड्स को अपडेट करवाया, जिसमें पिता के रिश्ते की जगह केयर ऑफ लिखकर आया. उन्हें लगा कि ये गलती से हो गया लेकिन बाद में जब उन्होंने आधार सेंटर पर जाकर इसके बारे में बताया तो पता चला कि अब से यही लिखा आएगा.

दिया जा सकता है किसी का भी नाम

आधार अपडेट के लिए ऑथराइज्ड CSC के मैनेजिंग डायरेक्टर निदेशक दिनेश त्यागी के मुताबिक, अब आधार कार्ड में पिता, पुत्र, पुत्नी की जगह ‘केयर ऑफ’ लिखकर आ रहा है. एप्लीकेंट केयर ऑफ में भी किसी का नाम नहीं दे सकता है. सिर्फ नाम और पता देकर भी आधार कार्ड अपडेट करवा सकता है. उन्होंने दलील दी कि आधार कार्ड से रिश्ते तय नहीं हो सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला

इस बारे में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2018 में आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत फैसला आया था.उस फैसले में लोगों की निजता की बात की गई है और उस आधार पर ही अब आधार कार्ड में रिश्तों की जानकारी नहीं दी जा रही है.हालांकि यह बदलाव किस साल के किस महीने से किया गया, इसकी जानकारी यूआइडीएआइ की तरफ से नहीं दी गई.

12 अंकों का एक विशेष नंबर

आधार 12 अंकों का एक विशेष नंबर है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) जारी करता है. सभी के लिए ये नंबर अलग होता है. आधार अधिनियम 2016 के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. लेकिन, अब भी आधार कार्ड संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण और वैध है. आधार कार्ड बनवाने के लिए आपसे आईडी प्रूफ मांगा जाता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और राशन कार्ड आदि. अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, तो भी आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं. इसके दो तरीके हैं.

अगर आपके परिवार में head of the family या परिवार के मुखिया का आधार कार्ड बना हुआ है, तो इस आधार परिवार के सभी लोगों का आधार कार्ड बन सकता है.

UIDAI परिवार के मुखिया से आपके साथ रिश्ते का प्रूफ मांग सकता है. डॉक्यूमेंट्स और जानकारियों के वेरिफिकेशन के बाद आपका आधार कार्ड बन जाता है. अगर परिवार के मुखिया के साथ आपके रिश्ते का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी आधार कार्ड बनवाया जा सकता है. आपको इसके लिए नजदीकी आधार इनरोलमेंट सेंटर (Aadhaar Enrolment Centre) जाना होगा. यहां पर मौजूद इंट्रोड्यूसर की मदद ले सकते हैं.

Published - September 6, 2021, 03:32 IST