दिल्‍ली में शराब की होम डिलीवरी का फैसला: सोशल मीडिया में छाये मजेदार मीम्स

Liquor Home Delivery: पुराने नियमों के तहत दिल्ली में सिर्फ L-13 लाइसेंसधारकों के लिए शराब की होम डिलिवरी का अनुमति थी

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उल्लंघन करने वाले 165 स्थलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उन पर पर्यावरण क्षति मुआवजे (EDC) के रूप में 53.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा गया है.

उल्लंघन करने वाले 165 स्थलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उन पर पर्यावरण क्षति मुआवजे (EDC) के रूप में 53.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा गया है.

Liquor Home Delivery: शराब के शौकीनों के लिए यह खबर काम की है. अब उन्‍हें शराब लेने के लिए ठेकों के बाहर कतार में लगने की जरूरत नहीं है. दिल्‍ली सरकार आपको घर बैठे इसे मुहैया कराएगी. दिल्ली सरकार ने शराब की होम डिलीवरी (Liquor Home Delivery) को मंजूरी दे दी है.

मंजूरी के लिए दिल्ली एक्साइज (सुधार) नियम, 2021 को लाया गया है. मोबाइल ऐप्स और वेब पोर्टल के जरिए घर बैठे शराब मंगा सकेंगे. हालांकि, अभी ये साफ नहीं है कि ये स्कीम कब लॉन्च होगी और इसे कैसे अमल में लाया जाएगा.

ये थे पुराने नियम

पुराने नियमों के तहत दिल्ली में सिर्फ L-13 लाइसेंसधारकों के लिए शराब की होम डिलिवरी का अनुमति थी.

इसके लिए ई-मेल या फैक्स के जरिए ऑर्डर देना होता था, लेकिन अब नए नियमों के चलते दिल्ली में मोबाइल ऐप या पोर्टल के जरिए ऑर्डर करने पर शराब की होम डिलिवरी की जा सकेगी.

L-14 लाइसेंस वाले दुकानदार ही दिल्ली में शराब की होम डिलिवरी कर सकेंगे. इसके अलावा हॉस्टल, ऑफिस और इंस्टीट्यूशन्स में शराब की डिलीवरी करने की अनुमति नहीं होगी, जो लोग शराब की डिलीवरी चाहते हैं उन्हें ऑर्डर से पहले एक परमिट भी लेना होगा.

लोग बना रहे मजेदार मीम्स

हालांकि, इस फैसले की खबर आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर हंगामा कटना शुरू हो गया है. लोग तरह-तरह के मीम्स बनाकर ट्विटर पर डाल रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा है कि अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे पड़ोसी जिलों में लोग सोच रहे होंगे कि काश वो भी दिल्ली में रह रहे होते.

इन राज्‍यों में हो रही डिलीवरी

महाराष्ट्र, ओडिशा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, सिलीगुड़ी, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों द्वारा शराब की होम डिलिवरी को मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है.

इसके अलावा केरल ने शराब की होम डिलीवरी के लिए एक ऐप BevQ लॉन्च किया था, जहां लोगों को शराब ऑर्डर करने के लिए टोकन लेना होता था, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा सके.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था सुझाव

सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान शराब की होम डिलीवरी होनी चाहिए.

इस पर कोर्ट ने कहा कि हम आदेश पारित नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही कोर्ट ने कहा कि सरकार को सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन कराने के लिए होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए.

(PTI इनपुट के साथ)

Published - June 1, 2021, 01:52 IST