डाकघर में बचत करनी है तो रखें ये कागज तैयार

अब बड़े निवेश के लिए देना होगा आय का सबूत.

डाकघर में बचत करनी है तो रखें ये कागज तैयार

अगर आप डाकघर की लघु बचत योजनाओं में निवेश करते हैं तो अब आपको एक सीमा से अधिक निवेश करने पर आमदनी का सबूत दिखाना होगा. केंद्र सरकार ने डाकघर में निवेश से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. सरकार ने गलत तरीके से कमाए गए धन के प्रसार को रोकने के लिए यह कदम उठाया है.

क्या है बदलाव?
नए नियमों के तहत अब कोई भी व्यक्ति अगर डाकघर की बचत योजनाओं में 10 लाख रुपए से अधिक का निवेश करता है तो उसे धन के स्रोत या आय का प्रमाण देना होगा. डाक विभाग ने इस संबंध में हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है. इसमें निवेशकों के लिए अपने ग्राहक को जानें (KYC) प्रावधानों को सख्त किया गया है. डाक विभाग ने सभी डाकघरों को निर्देश जारी कर कहा है कि कुछ श्रेणियों की छोटी बचत योजनाओं के निवेशकों से आय का प्रमाण अनिवार्य रूप से लें.

नियमित अंतराल पर करानी होगा KYC
केवाईसी के नए प्रावधानों में डाक विभाग ने निवेश जोखिम के आधार निवेशकों को तीन श्रेणियों में बांटा है। निवशेकों को अब पैन और आधार कार्ड लगाने के साथ ही आय का स्रोत भी बताना होगा. सर्कुलर के अनुसार, निवेशकों को अपनी जोखिम श्रेणी के आधार पर कुछ अंतराल पर केवाईसी की प्रक्रिया को फिर से पूरा करना होगा. ऊंचे जोखिम वाले निवेशकों को हर दो साल में, मध्यम श्रेणी वालों को पांच और कम जोखिम वाले निवेशकों को हर सात साल में केवाईसी करानी होगी.

निवेशकों की श्रेणियां
डाक विभाग ने निवेशकों को तीन श्रेणियों में बांटा है. अगर कोई निवेशक 50 हजार रुपए के साथ किसी भी योजना में खाता खुलवाता है और डाकघर की सभी योजनाओं में उसका लेनदेन इससे ज्यादा नहीं होता है तो उसे कम जोखिम वाला निवेशक माना जाएगा. इसी तरह 50 हजार रुपए से ज्यादा लेकिन 10 लाख रुपए से कम रकम के साथ खाता खुलवाने वाले निवेशक को मध्यम जोखिम वाली श्रेणी में रखा जाएगा. अगर सभी योजनाओं को मिलाकर लेनदेन 10 लाख रुपए से कम हो लेकिन 50 हजार से ज्यादा हो तो भी मध्यम श्रेणी में ही रखा जाएगा. अगर रकम 10 लाख या इससे ज्यादा होते ही संबंधित ग्राहक को उच्च जोखिम श्रेणी में माना जाएगा और उनके ऊपर कड़े प्रावधान लागू होंगे.

ये ब्योरा देना होगा
अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा कराते हैं तो यह रकम कहां से आई, इसका ब्योरा देना होगा. इसके तहत बैंक या डाकघर खाते का विवरण जो धन के स्रोत को दर्शाता हो जमा करा सकते हैं. इसके अलावा पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान दाखिल की गई आयकर रिटर्न (ITR), किसी प्रॉपर्टी की बिक्री से आय के संबंध में प्रमाण पत्र दे सकते हैं. जब आप 10 लाख रुपए से ज्यादा का निवेश करेंगे तो पैन और आधार की कॉपी भी मुहैया करानी होगी.

Published - May 29, 2023, 02:19 IST