भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने यात्रियों से कहा है कि सुखद और आरामदायक यात्रा करना चाहते हैं तो सीमित सामान लेकर ही चलें. रेलवे ने कहा है कि अगर सामान ज्यादा हो तो उसे अपनी सीट के नीचे लेकर चलने से अच्छा है उसे बुक कराकर ही भेजें. यह सलाह इसलिए दी गई है क्योंकि कोरोना के एहतियात के अंतर्गत ही ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है.
यात्रियों को सलाह देते हुए रेल मंत्रालय ने एक ट्वीट किया है और लिखा है, जिम्मेदार रेल यात्री बनें. सुखद और आरामदायक यात्रा हेतु सीमित सामान लेकर ही यात्रा करें ताकि ट्रेन के अन्य सहयात्रियों को परेशानी न हो, अत्याधिक सामान होने पर उसे लगेज यान में बुक कराकर भेजें. अब तो यह सुविधा भी है कि शुल्क देकर आप घर तक अपना सामान पहुंचवा सकते हैं.
इस तरह के सामान को रेलवे की भाषा में पार्सल कहते हैं. अगर आप अपना सामान ट्रेन से भेजना चाहते हैं तो पार्सल बुक करना होगा. यह पार्सल आपका वही सामान होगा जिसे आप ट्रेन से भेजना चाहते हैं. पार्सल केवल उन स्टेशनों के लिए और उन स्टेशनों से ही बुक किया जा सकता है जो स्टेशन पार्सल यातायात के लिए खुले हैं. जैसे पश्चिम रेलवे के सभी प्रमुख स्टेशनों पर पार्सल यातायात की सुविधा उपलब्ध है. आप 9:00 बजे से 17:00 बजे तक स्टेशन के पार्सल कार्यालय में अपने पार्सल बुक करा सकते हैं. आप जिस स्टेशन से गाड़ी पकड़ते हैं, वहां पता कर लें कि पार्सल बुक होता है या नहीं. कोरोना के चलते बंद भी हो सकते हैं या हो सकता है कि वहां से पार्सल ही बुक नहीं होता हो. इस परेशानी को दूर करने के लिए आप पता कर लें, तभी लगेज बुक कराएं.
यदि कोई यात्री स्टेशन पर निशुल्क अनुमति से अधिक बिना बुक किए सामान के साथ पकड़ा जाता है तो निशुल्क अनुमति से अधिक बिना बुक हुए सामान के भार पर छह गुना चार्ज वसूला जाएगा. हालांकि, यदि निशुल्क अनुमति से अधिक बिना बुक हुआ सामान सामान पकड़ा जाता है, लेकिन वह मार्जिनल अनुमति के भीतर होता है, तो लगेज स्केल-दर की 1.5 गुना राशि वसूली जाएगी. यदि कोई यात्री रेलवे रूट पर या गंतव्य स्टेशन पर निशुल्क अनुमति से अधिक बिना बुक किए सामान के साथ पकड़ा जाता है तो भार ले जाने की अधिकतम सीमा से अधिक भार होने पर लगेज स्केल दर के अनुसार छह गुना शुल्क वसूला जाएगा जिसकी न्यूनतम राशि 50/- रु. होगी.
अनुमति से अधिक सामान को ब्रेकयान में ले जाने के लिए पहले से बुक कराया जा सकता है. यदि आपका सामान निशुल्क अनुमत सीमा से थोड़ा अधिक है तो आपसे आपकी श्रेणी के लिए लागू सामान्य सामान दर पर शुल्क लिए जाएंगे. स्कूटर, साइकिल आदि जैसी वस्तुओं पर निशुल्क सामान की तरह अनुमति नहीं होगी.