अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (AAR) की महाराष्ट्र बेंच ने हॉस्टल फीस पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) को लेकर एक फैसला सुनाया है. AAR ने कहा है कि जहां हॉस्टल के हर रूम का किराया 1,000 रुपये से कम है वहां स्टूडेंट से ली जाने वाली हॉस्टल फीस पर GST नहीं लगेगा. एंट्री नंबर 14 के तहत यह ‘शून्य’ दर के अधीन होगा. कमर्शियल ट्रेनिंग और कोचिंग सर्विस प्रदान करने वाले आवेदक, घोड़ावत एडुसर्व एलएलपी ने टैक्स पर स्पष्टता के लिए AAR से फैसले की मांग की थी.
क्या कहा AAR ने
घोड़ावत एडुसर्व के आवेदन पर मेंबर्स के कोरम राजीव मागू और टी.आर.रामनानी ने फैसला सुनाया कि एंट्री नंबर 14 के तहत टैक्स की छूट होटल, गेस्ट हाउस, क्लब या कैंपसाइट की ओर दी जाने वाली सेवाओं के लिए उपलब्ध है. हर दिन 1,000 रुपये से कम के कमरे पर ही ये छूट मिलेगी. घोड़ावत ने AAR से टैक्स पर स्पष्टता की मांग करते हुए पूछा था कि क्या किराए पर हॉस्टल उपलब्ध कराने की गतिविधि में छूट दी गई है (जहां स्टूडेंट की हॉस्टल फीस हर दिन एक हजार रुपये से काफी कम है) और यदि यह छूट है तो इसे 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12/2017- सेंट्रल टैक्स (रेट) (समय-समय पर संशोधित) की एंट्री नंबर 12 या एंट्री नंबर 14 के तहत छूट के रूप में दावा किया जाएगा.
पढ़ने वालों बच्चों के लिए जरूरी होती है हॉस्टल की सुविधा
घोड़ावत एडुसर्व एलएलपी 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को कमर्शियल ट्रेनिंग और कोचिंग सर्विस देता है. यह स्टूडेंट के ऑन-डिमांड बेस पर हॉस्टल की सुविधा भी प्रदान कर रहा है. हालांकि हॉस्टल की सर्विस ऑप्शनल है और पैकेज के रूप में नहीं आती है. हॉस्टल एक बुनियादी सुविधा है, जो रहने और पढ़ने के लिए जरूरी है. इसमें बिजली, पानी आदि शामिल हैं. हॉस्टल के लिए घोड़ावत एडुसर्व 34,000 हर स्टूडेंट से हर साल का एकमुश्त फीस लेता है. ये लगभग 95 रुपये प्रति दिन के करीब है. ये हॉस्टल आसपास के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी उपलब्ध है.