Driving License : ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब नहीं लगाने होंगे RTO के चक्कर

DL News:सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नया नियम बनाया है. अब वाहन निर्माता एसोसिएशन, NGO और प्राइवेट फर्म भी Driving License जारी कर सकेंगी.

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दिल्ली के लोग अब घर बैठे बनवा सकेंगे अपना ई लर्निंग लाइसेंस

दिल्ली के लोग अब घर बैठे बनवा सकेंगे अपना ई लर्निंग लाइसेंस

Driving License News: अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं लेकिन बार-बार क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) ऑफिस के चक्कर लगाने से डर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है. दरअसल सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नया नियम जारी किया है. इस नियम के मुताबिक यह जरूरी नहीं है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) जाएं. अब से वाहन निर्माता एसोसिएशन, एनजीओ और वो प्राइवेट फर्म भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में सक्षम हैं जिनके पास ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर खोलने का लाइसेंस है. सरकार के इस फैसले से जहां लोगों घंटों लाइन में नहीं लगाना पड़ेगा. दूसरी ओर दलाल और कमीशनखोरों से भी निजात मिलेगी.

ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों को पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है. आवेदन करने के लिए आपको राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट https://Parivahan.Gov.In/ पर जाना होगा. यहां दिखने वाली लिस्ट में सबसे पहले आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना होगा. इसके बाद लर्निंग के लिए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. जिसके बाद आपके विंडो पर एक फॉर्म खुलेगा. इस फॉर्म को भरने के बाद एक नंबर विभाग की ओर से दिया जाएगा. इसके बाद आपको उस फॉर्म के साथ 10 वीं क्लास की मार्कशीट, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ अटैच करना होगा. फॉर्म भरने और आईडी प्रूफ अपलोड करने के बाद अपना फोटो और डिजिटल सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा. इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करने का ऑप्शन दिखेगा. जिसे बुक करने के बाद तय तारीख पर आपको RTO ऑफिस जाना होगा.

लर्निंग लाइसेंस बनने के छह महीने के अंदर परमानेंट लाइसेंस लेना जरूरी

लर्निंग लाइसेंस लेने के लिए आपको एक तय फीस भरनी होगी. यह फीस हर राज्य मे अलग होती है. लर्निंग लाइसेंस 6 महीने के लिए वैलिड होगा, इस बीच आपको पक्का लाइसेंस लेना जरूरी होगा. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट आपको RTO की ओर से जारी समय और स्थान पर जाना होगा. आवेदन करने के लिए उम्र सीमा कम से कम 18 साल होनी चाहिए.

Published - August 6, 2021, 03:18 IST