कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) को लेकर केंद्र सरकार और कुछ राज्यों की अलग-अलग गाइडलाइन यात्रियों को कंफ्यूज कर रही है. इसी तरह का कंफ्यूजन कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान भी देखने को मिला था. इकोनॉमिक टाइम्स ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है.
ओमिक्रॉन (Omicron) की बढ़ती चिंताओं को देखते हुए, केंद्र सरकार ने भारत में आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए नियम बनाए हैं. इन नियमों के तहत, जिन देशों में ओमिक्रॉन के मामले मिले हैं उन देशों से आने वाले यात्रियों को सरकार के एयर सुविधा पोर्टल पर 14 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री के साथ कोविड-नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी. इसके अलावा आगमन पर दूसरा आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना होगा.
लेकिन, अगर आप महाराष्ट्र और कर्नाटक में लैंड कर रहे हैं तो इतना काफी नहीं होगा. महाराष्ट्र सरकार के नए नियमों में जोखिम वाले देशों से उड़ान भरने वाले यात्रियों को एक हफ्ते इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन मे रहना होगा. वहीं कर्नाटक सरकार ने उन देशों के यात्रियों के लिए सात-दिवसीय होम क्वारंटीन अनिवार्य किया है, भले ही उनका टेस्ट नेगेटिव हो. जोखिम वाले देशों में यूके, दक्षिण अफ्रीका, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इज़राइल शामिल हैं.
इस बीच, केंद्र ने राज्यों को अलग-अलग दिशा-निर्देशों जारी नहीं करने के लिए लेटर लिखा है. लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य अपने दिशानिर्देशों को वापस लेंगे या नहीं. ट्रैवल पोर्टल मेकमाईट्रिप के ग्रुप सीईओ राजेश मागो ने कहा, ‘अलग-अलग दिशानिर्देशों से किसी की मदद नहीं होगी. यह बहुत अच्छा होगा यदि अधिकारियों के बीच प्रोटोकॉल प्रक्रियाओं को सरल और ग्राहकों के लिए सिंपल रखने के लिए बेहतर समन्वय हो.’
एक एयरलाइन के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने पहचान न बताने का अनुरोध करते हुए कहा, ‘स्पष्ट रूप से दूसरी लहर में अलग-अलग नियमों और दिशानिर्देशों से पैदा हुए कंफ्यूजन से हम कुछ सबक सीखे गए हैं.’
वहीं प्रमुख बायोफार्मास्युटिकल कंपनी बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ ने एक ट्वीट में लिखा, ‘निगेटिव टेस्ट के बाद भी सात दिन का होम क्वारंटाइन ओवरकिल है. कृपया समझें कि टीकाकरण लोगों की सुरक्षा करेगा, न कि यात्रा प्रतिबंध.’ एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, ‘ओमिक्रॉन ट्रैवल रूल्स का पहला दिन. टेस्ट के लिए 6 घंटे का इंतजार. 10 पॉइंट. यहां तक कि अगर आपको संक्रमण नहीं है, तो भी आपको एयरपोर्ट पर इसके होने की संभावना है.’
महाराष्ट्र सरकार ने डोमेस्टिक पैसेंजर के लिए भी आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया है. टेस्ट उन लोगों को भी कराना होगा जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है. महाराष्ट्र सरकार के इन नियमों ने ट्रैवल इंडस्ट्री को अपसेट कर दिया है.