मोबाइल सिम खरीदने के नियम में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन की (DOT) ओर से बदलाव किए गए हैं. अब किसी भी कंपनी का सिम कार्ड खरीदने और उसे एक्टिवेट कराने के लिए आपको ढेर सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके साथ ही आपको सिम चालू कराने के लिए दुकान के चक्कर भी नहीं लगाने होंगे. नए नियम के तहत आप सिर्फ एक OTP के जरिए अपनी सिम को आसानी से एक्टिवेट करा सकेंगे. हालांकि अब 18 साल से कम उम्र वालों को देश के किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर की ओर से सिम कार्ड जारी नहीं किया जाएगा.
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन (DOT) ने डिजिटल KYC को मंजूरी दे दी है. हालांकि 18 साल से कम उम्र के किसी भी नाबालिग को देश के किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर की ओर से सिम कार्ड जारी नहीं किया जाएगा. इसी के साथ जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को भी सिम कार्ड जारी करने पर बैन लगाया गया है. ऐसा करने की स्थिति में टेलिकॉम ऑपरेटर को दोषी माना जाएगा.
गाइडलाइन के तहत नई सिम खरीदने के लिए ग्राहकों को एक कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म (CAF) भरना होगा. यह आमतौर पर टेलीकॉम कंपनी और ग्राहक के बीच एक समझौता होता है. इस फॉर्म के मुताबिक सिम कार्ड खरीदने की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसे भी सिम नहीं बेची जा सकेगी.
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन की तरफ से मोबाइल सिम लेने के लिए eKYC और Self KYC प्रक्रिया शुरू की गई है. इसके तहत अब आप घर बैठे नया मोबाइल कनेक्शन ले सकते हैं. इसके साथ ही प्रीपेड से पोस्टपेड और पोस्टपेड से प्रीपेड में अपने प्लान को बदल सकते हैं. वहीं कस्टमर खुद डिजिटल KYC कर सकेंगे.इसके लिए ग्राहकों से सिर्फ एक रुपये का शुल्क देना होगा. डिजिटल केवाईसी के जरिए कस्टमर घर बैठे महज वन टाइम पासवर्ड के जरिए सिम को एक्टिवेट करा सकेंगे.