कोरोना की तीसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है. अब सोमवार से दिल्ली (Delhi ) में मल्टीप्लेैक्स और थियेटर खुल सकेंगे. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने 26 जुलाई से 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ मेट्रो (Metro) और बसों को चलाने की अनुमति दी है. हालांकि, किसी को खड़े होकर सफर की इजाजत नहीं होगी. सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्स को भी 50 फीसदी क्षमता के साथ शुरू करने का फैसला किया गया है. वहीं मैरिज हॉल में होने वाली शादियों में अब 100 लोग शामिल हो सकेंगे. ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल भी 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे. अंतिम यात्रा में अब 20 लोगों की जगह 100 लोगों को जाने की भी छूट मिली है.
इन शर्तों के साथ खुल सकेंगे स्पा
दिल्ली (Delhi) में लंबे समय से बंद रहे स्पा सेंटर अब खुल सकेंगे लेकिन इसके लिए कड़ी शर्तें तय की गई है. इन सेंटरों को केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा. स्पा के कर्मचारी या तो वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी है या फिर उनका हर 15 दिन में RT-PCR टेस्ट करवाना होगा.
खड़े होकर नहीं कर पाएंगे मेट्रो और बसों में सफर
मेट्रो (Metro) के साथ ही डीटीसी (DTC) और क्लस्टर बसों में सभी सीटों पर सफर करने की मंजूरी (DDMA) ने दे दी है. लेकिन इन साधनों में आप खड़े होकर सफर नहीं कर पाएंगे. अभी तक मेट्रो (Metro) में एक सीट छोड़कर यात्रियों को बैठना पड़ रहा था वहीं बसों में 20 से 22 लोग ही सफर कर सकते थे. दरअसल मेट्रो और बसों के लिए लोगों की भीड़ को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी सीटों पर सफर करने का प्रस्ताव DDMA को भेजा था.
DTC and Cluster Buses & Delhi Metro will function at 100% seating capacity from Monday, 26 July onwards. No standing passengers will be allowed. pic.twitter.com/SWNi0GQcJI
— Transport for Delhi (@TransportDelhi) July 24, 2021
कब लगा लॉकडाउन कब मिली छूट
अप्रैल में लगे लॉकडाउन के बाद दिल्ली में 31 मई से खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई थी. उसके बाद 7 जून से दिल्ली मेट्रो को 50 फीसदी क्षमता के साथ शुरू करने का आदेश जारी किया गया था. जो कल से 100 फीसदी क्षमता वाला हो जाएगा.