अब ये सरकार कोविड पीड़ितों के परिजनों को देगी मुआवजा व पेंशन, ये है आवेदन का तरीका

Covid-19: कई राज्य सरकारों द्वारा पूर्व में ऐलान किया जा चुकाहै. अब केजरीवाल ने 'मुख्यमंत्री कोविड -19 परिवार आर्थिक सहायता योजना' शुरू की है.

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उल्लंघन करने वाले 165 स्थलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उन पर पर्यावरण क्षति मुआवजे (EDC) के रूप में 53.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा गया है.

उल्लंघन करने वाले 165 स्थलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उन पर पर्यावरण क्षति मुआवजे (EDC) के रूप में 53.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा गया है.

Covid-19: कोविड -19 महामारी के चलते दिल्ली में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उन्हें दिल्ली सरकार 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराएगी.

यही नहीं, परिवार ने अगर अपने कमाने वाले को महामारी (Covid-19) से खो दिया है, तो उसे प्रति माह 2,500 रुपये की पेंशन भी मिलेगी.

साथ ही कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 25 साल की उम्र तक हर माह 2,500 रुपये देने का भी ऐलान किया गया. इसके प्राप्‍त करने के लिए लिए कहां और कैसे आवेदन करना है, ये तरीका हम बताने जा रहे हैं.

ये है योजना का नाम

कई राज्य सरकारों द्वारा कोविड -19 से बुरी तरह प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता देने वाली योजनाओं की घोषणा की. इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ‘मुख्यमंत्री कोविड -19 परिवार आर्थिक सहायता योजना’ शुरू की है.

आठ आवेदनों पर हुई कार्रवाई

दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग इस योजना के लिए नोडल और कार्यान्वयन एजेंसी होगा.

योजना के पहले ही दिन 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की मांग करने वाले तीन आवेदनों और 2,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता के लिए पांच आवेदनों पर कार्रवाई की गई.

इस तरह करें आवेदन

पात्र आवेदकों को अपने आधार विवरण और मोबाइल नंबर का उपयोग करके https://edistrict.delhigovt.nic.in/ पर पंजीकरण करना होगा.

फॉर्म को सफलतापूर्वक जमा करने के सात दिनों के भीतर, एक सरकारी प्रतिनिधि सूचनाओं की पुष्टि करने के लिए आवेदक के घर जाएगा और यदि आवश्यक हो तो कोई अतिरिक्त जानकारी और दस्तावेज एकत्र करने में सहायता करेगा.

ओडिशा में महिलाओं और अनाथ बच्‍चों की मदद

इससे पहले जून में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अधिकारियों से उन महिलाओं की पहचान करने के लिए कहा था, जिन्होंने अपने पति को कोविड -19 में खो दिया.

उन्हें सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत राज्‍य की ओर से सहायता दी जाएगी. इसके अलावा महामारी के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को भी सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत सहायता मिलेगी.

पटनायक ने कहा था कि उन्हें मधु बाबू पेंशन योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का हिस्सा बनाया जाएगा.

असम में 2.5 लाख की एकमुश्त सहायता

असम में हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार ने भी मुख्यमंत्री कोविड -19 विधवा सहायता योजना शुरू की है.

इसके तहत उन महिलाओं को 2.5 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिन्होंने अपने पति को कोरोना महामारी के चलते खो दिया है.

इसके दायरे में 5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार आएंगे. सरकारी कर्मचारियों की विधवाएं इस योजना के दायरे में नहीं आएंगी.

Published - July 8, 2021, 01:39 IST