ट्रेन में सफर के दौरान कोरोना गाइडलाइन का रखना होगा ध्यान, नहीं तो भरना पड़ जाएगा जुर्माना

रेल मंत्रालय ने कोविड-19 की गाइडलाइन को 6 महीने आगे बढ़ा दिया है. अब रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने पर जुर्मना लगाया जा सकता है.

Train ticket holders should be careful, online booking of tickets will be closed for 6 hours at night for a week

एक हफ्ते तक 6 घंटे बंद रहेगी टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग

एक हफ्ते तक 6 घंटे बंद रहेगी टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग

त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में बहुत से लोग अपने घर जाने की प्लानिंग कर रहे होंगे. कई लोग यात्रा करने के लिए ट्रेन का सहारा लेंगे. ऐसे में यदि आप भी ट्रेन से यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने कोविड- 19 की गाइडलाइन को छह महीने के लिए अगले आदेश तक बढ़ा दिया है. मंत्रालय की ओर से गुरुवार को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इस नोटिफिकेशन के मुताबिक रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसी के साथ रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा करने से पहले विभिन्न राज्यों की ओर से जारी की गई कोरोना गाइडलाइन को देखकर ही यात्रा करें.

रेलवे के सभी जोन को दिया गया निर्देश

लंबे समय तक बंद रही ट्रेनों का परिचालन शुरू करने के लिए रेलवे ने कुछ सख्त गाइडलाइन के साथ यात्रा में छूट दी थी. वहीं रेलवे की तरफ से 17 अप्रैल 2021 को 500 रुपये का जुर्माना लगाना शुरू कर दिया गया था. रेलवे ने इस नियम को छह महीने के लिए लागू किया था. त्योहारों पर ट्रेन में बढ़ती भीड़ का देखते हुए रेलवे ने कोरोना गाइडलाइन को छह महीने और आगे बढ़ा दिया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक अब यह गाइडलाइन 16 अप्रैल 2022 तक लागू रहेगी. इस संबंध में रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने सभी जोन को गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं.

त्योहार को देखते हुए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन

त्योहारों पर ट्रेनों में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए और कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखकर रेलवे ने कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. ये ट्रेन अलग-अगल जोन में चलाई जाएंगी. इन ट्रेनों की जानकारी रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल सकती है.

Published - October 7, 2021, 06:50 IST