विवाद से विश्वास योजना की समयसीमा बढ़ी

विवाद से विश्वास कानून के तहत विवादित कर, विवादित ब्याज, विवादित जुर्माना या विवादित शुल्क के निपटाने का विकल्प मिलता है.

MF schemes gave strong returns, double the money in these funds in just 3 years

पोर्टफोलियो पर चर्चा करते समय, दो चीजों को नहीं भूला जा सकता जो हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग और पोर्टफोलियो रिव्यू. अपने रिस्क एक्सपोजर को कम करने के लिए, आपने समय के साथ कई अलग-अलग तरह के निवेश होंगे

पोर्टफोलियो पर चर्चा करते समय, दो चीजों को नहीं भूला जा सकता जो हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग और पोर्टफोलियो रिव्यू. अपने रिस्क एक्सपोजर को कम करने के लिए, आपने समय के साथ कई अलग-अलग तरह के निवेश होंगे

सरकार ने रविवार को प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास (Vishwas Scheme) के तहत भुगतान करने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है. योजना विवादित कर, ब्याज, जुर्माना या शुल्क के संबंध में एक निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन आदेश के संबंध में विवादित कर के 100 प्रतिशत और विवादित दंड या शुल्क के 25 प्रतिशत के भुगतान पर निपटान का प्रावधान करती है. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि “विवाद से विश्वास अधिनियम के तहत घोषणाकर्ता द्वारा भुगतान करने के लिए एक शर्त फॉर्म नंबर 3 को जारी करने और संशोधित करने में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.

मंत्रालय ने जून में योजना के तहत भुगतान करने की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी थी. हालांकि, करदाताओं के पास अतिरिक्त ब्याज के साथ 31 अक्टूबर तक भुगतान करने का विकल्प है.

विवाद से विश्वास कानून के तहत विवादित कर, विवादित ब्याज, विवादित जुर्माना या विवादित शुल्क के निपटाने का विकल्प मिलता है. इसके तहत विवादित कर का 100 प्रतिशत और विवादित जुर्माना या ब्याज अथवा शुल्क का 25 प्रतिशत देकर लंबित मामलों को निपटाया जा सकता है.

Published - August 29, 2021, 07:24 IST