Collateral Free Loans: स्वयं सहायता समूहों के लिए अच्छी खबर है. भारत सरकार ने स्वयं सहायता समूहों (SHG) को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत एसएचजी के लिए कोलैटरल फ्री लोन को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक पत्र के माध्यम से SHG के लिए कोलैटरल फ्री लोन को बढ़ाने के संबंध में सार्वजनिक, निजी और स्मॉल फाइनेंस बैंकों को सूचित किया है.
No collateral to be now required for loans between Rs. 10 lakh and Rs. 20 lakh to Self Help Groups (SHGs). Amendments to Credit Guarantee Fund for Micro Units (CGFMU) Scheme notified. Reserve Bank of India (@RBI) Master Circular modified.@PMO @FinMinIndia #SHG pic.twitter.com/w0vkg6IQRL
— DFS (@DFS_India) August 19, 2021
वित्तीय सेवा विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस अधिसूचना की जानकारी दी. वित्तीय सेवा विभाग ने ट्वीट में कहा, “स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच के ऋण के लिए अब कोई कोलैटरल की आवश्यकता नहीं है. माइक्रो यूनिट्स (CGFMU) योजना के लिए क्रेडिट गारंटी फंड में संशोधन अधिसूचित हो गया है.”
सरकार का यह निर्णय 1 अप्रैल, 2021 के मास्टर सर्कुलर में संशोधन है. 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच के ऋण के लिए स्वयं सहायता समूहों से कोई कोलैटरल नहीं लिया जाना चाहिए और एसएचजी के बचत बैंक खाते के अगेंस्ट कोई ग्रहणाधिकार नहीं होना चाहिए. हालांकि, संपूर्ण ऋण (बकाया ऋण के बावजूद, भले ही वह बाद में 10 लाख रुपये से कम हो) माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट फंड (CGFMU) के तहत कवरेज के लिए पात्र होगा.