बड़े कारोबारियों को 30 दिन में अपलोड करनी होगी GST रसीद

यह व्यवस्था 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक के सालाना कारोबार वाले करदाताओं पर लागू होगी

बड़े कारोबारियों को 30 दिन में अपलोड करनी होगी GST रसीद

बड़े कारोबार वाली कंपनियों को एक नवंबर 2023 से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित रसीदों को पोर्टल पर 30 दिन के भीतर ‘अपलोड’ करना होगा. यह प्रावधान 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों पर लागू होगा. जीएसटी के ई-रसीद पोर्टल का संचालन करने वाले नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) ने एक परामर्श में जीएसटी प्राधिकरण के इस फैसले की जानकारी दी है.

नई व्यवस्था 1 नवंबर से होगी लागू
नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के मुताबिक प्राधिकरण ने रसीद जारी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर उसे ई-इनवॉयस पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है. यह समयसीमा 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक के सालाना कारोबार वाले करदाताओं पर लागू होगी. एनआईसी ने कहा है कि नई व्यवस्था एक नवंबर, 2023 से लागू हो जाएगी.

भविष्य में सभी करदाताओं के लिए हो सकता है लागू
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स (AMRG & Associates) के वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन के मुताबिक यह व्यवस्था सुचारू ढंग से लागू होने की स्थिति में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) इसे आगे चलकर सभी जीएसटी करदाताओं (GST Taxpayers) के लिए लागू कर सकता है.

Published - September 12, 2023, 07:19 IST