करार के तहत उपभोक्ताओं से जुड़ी अतिरिक्त सुविधाएं मसलन बिजली, पानी सहित अन्य यूटिलिटी बिलों का भुगतान कराने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.
Apply For Pan-Passport: अब आपकी पड़ोस वाली राशन की दुकान केवल राशन लेने के ही काम में नहीं आएगी, बल्कि वहां अब पैन कार्ड, पासपोर्ट के आवेदन के अलावा बिजली के बिल तक जमा किए जा सकेंगे. खाद्य मंत्रालय (Ministry of Food) ने राशन दुकानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लि. (सीएससी) के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके तहत उपभोक्ताओं से जुड़ी अतिरिक्त सुविधाएं मसलन बिजली, पानी सहित अन्य यूटिलिटी बिलों का भुगतान कराने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत केंद्र, राशन की दुकानों के जरिए एक से तीन रुपये प्रति किलोग्राम की काफी कम दर पर प्रति व्यक्ति प्रति परिवार पांच किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराता है. इस कानून के तहत 80 करोड़ से अधिक लोग आते हैं.
ये कहा आधिकारिक बयान में
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत आने वाले खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लि. के साथ मॉडल सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं.
बयान में कहा गया है कि इस एमओयू का मकसद इच्छुक उचित दर दुकान डीलरों के जरिए सीएससी सेवाओं की आपूर्ति से राशन दुकानों के लिए कारोबारी अवसर और आमदनी बढ़ाना है.
मिलेंगी ये सुविधाएं
बयान में कहा गया है कि राशन की दुकानों को सीएससी सेवा केन्द्रों के तौर पर विकसित किया जा सकता है. ऐसे सीएससी केन्द्रों को अपनी सुविधा से अतिरिक्त सेवाओं का चयन करने को कहा जाएगा.
इनमें बिल का भुगतान, पैन आवेदन, पासपोर्ट का आवेदन करना, चुनाव आयोग से जुड़ी सेवाएं आदि शामिल हैं. उपभोक्ता को पास की राशन दुकान पर ये सेवाएं उपलब्ध होंगी और दूसरी तरफ इन दुकानों को अतिरिक्त आय का स्रोत भी मिलेगा.
एमओयू पर उप सचिव (पीडी) ज्योत्सना गुप्ता और सीएससी के उपाध्यक्ष सार्थिक सचदेव ने हस्ताक्षर किए. इस मौके पर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडेय और सीएससी के प्रबंध निदेशक दिनेश कुमार त्यागी भी मौजूद थे.