Alcohol New Price: नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में बेची जाने वाली शराब की कीमत पर कोई स्पष्टता नहीं होने के कारण शराब उत्पादक और खुदरा विक्रताओं को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि नए लाइसेंस धारकों को 17 नवंबर से शराब की बिक्री शुरु करनी है. इस देरी के चलते शराब की बिक्री प्रभावित हो सकती है. ईटी की खबर के मुताबिक शराब विक्रेताओं का कहना है कि जब तक शराब की कीमत तय नहीं हो जाती वह शराब की बोतलों पर कीमत के नए लेवल नहीं लगा सकते, समय वैसे ही कम बचा हुआ है इतने कम समय में नए लेवल लगाकर शराब की बिक्री कर पाना संभव नहीं है.
दरअसल, हाल ही में पिछले महीने दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली की सभी 850 शराब दुकानों को प्राइवेट फर्म के हाथों में दे दिया है. इनमें 250 से अधिक प्राइवेट ठेके ही हैं.
जिन लोगों को नई बोलियों में लाइसेंस मिला है, उन्हें 17 नवंबर से शराब की बिक्री शुरू करनी है. वर्तमान में लोगों को अभी सरकारी शराब की दुकानों से ही शराब खरीदनी पड़ रही है.
कुछ शराब निर्माताओं ने कहा कि उन्हें अभी तक शराब की तय कीमतों को लेकर नहीं बताया गया है. 15 सितंबर के आसपास बोली बंद होने के बाद दिल्ली के आबकारी कार्यालय से जल्द ही शराब की कीमतों पर फैसला आने की उम्मीद थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ.
अभी भी शराब की नई कीमतों के ऐलान को लेकर कोई हलचल नहीं दिख रही है. हमारे द्वारा भेजे गए ई-मेल और आबकारी आयुक्त के कार्यालय में किए गए कॉल का भी कोई जवाब नहीं मिला है. ऐसे में व्यापारी वर्ग क्या करे.
किंडल ग्रुप के एमडी सिद्धार्थ बनर्जी ने कहा कि आबकारी कार्यालय ने अभी तक कोई निर्देश नहीं दिया है, हमें ना ही इस बात का पता चला है कि नई लेबलिंग कैसी दिखेगी या मूल्य निर्धारण क्या होगा.
क्योंकि उन्होंने कोई मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश नहीं दिए हैं. शराब की बोतल पर लेबल में आमतौर पर अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) और वितरक का नाम लिखा होता है.
दिल्ली में अब 25 साल से कम उम्र का लड़का भी शराब खरीद पाएगा. जबकि पहले नियम यह था कि 25 साल से कम उम्र का कोई भी शराब भी नहीं खरीद सकता था.
इसके अलावा शराब की बिक्री को लेकर कई बदलाव हुए हैं. जब भी शराब की दुकानें खुलेंगी तो यह किसी भी बाजार, मॉल, सड़क, कॉम्पलेक्स आदि में ही मिलेगी.