Municipal Tax on Car: अहमदाबाद नगर निगम (AMC) ने 15 लाख रुपये से अधिक की लागत वाली कार पर व्हीकल टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है. यह वन-टाइम नगरपालिका वाहन कर (municipal vehicle tax) 3% से बढ़ाकर 5% तक करने का प्रस्ताव रखा गया हैं, जिसे राज्य सरकार की मंजूरी के बाद अक्टूबर महीने से लागू किया जाएगा. इस फैसले से अहमदाबाद के लोगों पर 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. AMC द्वारा अभी कार पर 2-3% टैक्स वूसला जाता है, और दूसरे वाहनों पर 2% से 2.5% टैक्स वसूला जाता हैं. यह वन-टाइम कर वाहन की मूल कीमत पर लागू होता है.
नए टैक्स-स्लेब का प्रस्ताव
अहमदाबाद नगर निगम के प्रस्ताव के मुताबिक, 15 लाख रुपये से 24.99 लाख रुपये की कार पर 3.5%, 25 लाख रुपये से 49.99 लाख की कार पर 4% और 50 लाख से अधिक कीमत की कार पर 5% टैक्स लागू होगा.
यानी, कार की मूल कीमत 15 लाख रुपये है तो आपको 52,605 रुपये टैक्स अहमदाबाद नगर निगम को चुकाना होगा. आप 26.42 लाख रुपये की कार खरीदना चाहते हैं, तो आपको 1.05 लाख रुपये टैक्स चुकाना होगा और 1.5 करोड़ रुपये की कार के लिए 7.50 लाख रुपये टैक्स चुकाना होगा.
AMC को होगा 10 करोड़ रुपये का फायदा
अहमदाबाद शहर में एक साल में 15-25 लाख रुपये की 1,200 से 1,500 कार खरीदी जाती हैं, वहीं 25-50 लाख रुपये की 1,000-1,200 कार खरीदी जाती हैं और 50 लाख रुपये से अधिक कीमत की 300-500 कार खरीदी जाती हैं. इस हिसाब से अहमदाबाद नगर निगम को नए टैक्स स्लेब से 10 करोड़ रुपये की आय बढ़ने की उम्मीद है.
अहमदाबाद में है सबसे अधिक टैक्स
एक वाहन खरीदने पर आपको विभिन्न तरह के टैक्स चुकाने होते हैं, जिसमें RTO कर, CGST, नागरिक कर और बीमा इत्यादि शामिल हैं. इतने सारे टैक्स के कारण वाहन की मूल कीमत काफी बढ़ जाती है.
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसियेशन (FADA) के अध्यक्ष प्रणव शाह का कहना है, “दूसरे राज्यों में कहीं ऐसा टैक्स नहीं हैं. गुजरात में भी अहमदाबाद में यह टैक्स रेट सबसे अधिक है. गुजरात में केवल अहमदाबाद के कार डीलर्स सबसे अधिक कर चुकाते हैं. GST लागू करने का उद्देश्य ऐसे छोटे और विभिन्न टैक्स को नाबूद करना था, लेकिन आज भी ग्राहक को ऐसा टैक्स चुकाना पड़ता है. यह टैक्स मेनुअली वसूला जाता है, जिसके लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू करनी चाहिए.”
शाह को लगता है कि नया टैक्स स्लैब जिन ग्राहकों पर लागू होना हैं, उससे डिमांड पर नेगेटिव इंपैक्ट की आशंका कम है.
मैन्युअली चुकाना पड़ता है टैक्स
AMC की सीमा के भीतर बेचे या उपयोग किए गए वाहनों पर नगरपालिका कर एकत्र किया जाता है. यह कर AMC के वाहन कर विभाग द्वारा वसूला जाता है जो वन-टाइम चुकाना होता है. वाहन कर AMC के नागरिक केंद्रों और RTO-अहमदाबाद में वाहन कर काउंटर के माध्यम से चुकाना पड़ता है.
ग्राहक जहां से कार खरीदता हैं, वहां का डीलर या ब्रोकर ग्राहक से कर का पैसा वूसलता है और AMC को मैनुअली चुकाता है.
नेशनल एयर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम
AMC की राजस्व समिति के अध्यक्ष हितेश बारोट के अनुसार, “नेशनल एयर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम (NAQMP) यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में अहमदाबाद को शामिल किया गया है और इस कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के मुताबिक, वाहनों पर टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया गया है. SUV जैसी महंगी कारें अधिक ईंधन का उपयोग करती हैं और प्रदूषण बढ़ाती हैं, इसलिए उन पर अधिक कर की आवश्यकता होती है. वहीं दूसरी ओर प्रदूषण को कम करते हुए वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों को वाहन कर में 100% छूट दी गई है.”
AMC के राजस्व पैनल प्रमुख जैनिक वकील बताते हैं, “जो लोग लग्जरी कार खरीद सकते हैं वे ज्यादा टैक्स दे सकते हैं. दोपहिया, ऑटो रिक्शा, लोडिंग रिक्शा, टेम्पो, मिनी ट्रक आदि जैसे आम लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए कर में कोई वृद्धि नहीं की गई है. वाहनों के मूल मूल्य पर वाहन कर लगाया जाता है और यह आजीवन कर है.”