ट्विटर से होने वाली कमाई पर देना होगा GST?

ट्विटर यानी एक्स से अगर आपको कोई कमाई होती है तो आपको उस कमाई पर जीएसटी भी देना होगा.

ट्विटर से होने वाली कमाई पर देना होगा GST?

ट्विटर यानी एक्स से अगर आपको कोई कमाई होती है तो आपको उस कमाई पर जीएसटी भी देना होगा. विशेषज्ञों के मुताबिक एक्स के एडवरटाइजिंग रेवेन्यू शेयरिंग प्लान से अगर आपको आमदनी होती है तो इस पर 18 फीसद की दर से जीएसटी देना होगा. हाल ही में कंपनी ने प्रीमियम ग्राहकों और वैरीफाइड संगठनों के लिए एडवरटाइजिंग रेवेन्यू शेयरिंग प्लान शुरु किया है. इसका हिस्सा बनने के लिए पिछले तीन महीने में आपकी पोस्ट पर 1.5 करोड़ इंप्रेशन्स और कम से कम 500 फॉलोअर्स होने चाहिए.

पिछले कुछ दिनों में कई एक्स यूजर्स ने ऐसे ट्वीट किए हैं जिनमें रेवेन्यू शेयरिंग हासिल करने की बात कही गई है. एक रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों ने कहा कि कोई अगर ट्विटर/एक्स जैसे प्लेटफॉर्म से रेवेन्यू हासिल करता है तो उसे इस पर जीएसटी देना होगा.

उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की किराये से आय, बैंक सावधि जमा पर ब्याज और अन्य पेशेवर सेवाओं सहित विभिन्न सेवाओं से कुल आय एक वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक हो जाती है, तो उस पर कर लगेगा. 20 लाख रुपये की सीमा की गणना के लिए ऐसी आमदनी को शामिल किया जाएगा जो आमतौर पर जीएसटी से मुक्त हैं. हालांकि, छूट वाली आय पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा.

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बैंकों से सालाना 20 लाख रुपये की ब्याज आय अर्जित करता है, और जो न तो जीएसटी का भुगतान करता है और न ही जीएसटी पंजीकरण कराया है. अब, यदि वह व्यक्ति ट्विटर/एक्स जैसे प्लेटफॉर्म से कोई अतिरिक्त कर योग्य आय, मान लीजिए एक लाख रुपये हासिल करता है, तो उसे जीएसटी पंजीकरण कराना होगा और 20 लाख रुपये से ऊपर की रकम यानी एक लाख रुपये पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा.

नांगिया एंडरसन एलएलपी के पार्टनर संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि सामग्री निर्माता ट्विटर/एक्स से आय हासिल करता है तो वह जीएसटी के तहत ‘सेवाओं का निर्यात’ मानी जाएगी, क्योंकि ट्विटर/एक्स भारत से बाहर है यानी आपूर्ति का स्थान भारत के बाहर है.

Published - August 13, 2023, 04:08 IST