केंद्र सरकार ने गुरुवार को कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट के आयात पर जो प्रतिबंध लगाया हुआ है उसको लेकर कंप्यूटर हार्डवेयर मार्केट में भ्रम बना हुआ है. इंपोर्ट पर प्रतिबंध को लेकर विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में कहा गया है कि HSN कोड 8471 के दायरे में आने वाली वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है और इनके आयात करना है तो सरकार से लाइसेंस लेना होगा.
HSN कोड 8471 के दायरे में आने वाली वस्तुओं को देखें तो कंप्यूटर, लैपटॉप और हार्डवेयर से जुड़ी लगभग हर वस्तु उसके दायरे में आती है. चाहे माउस हो, कीबोर्ड हो, प्रिंटर, फ्लॉपी, टेलीटाइपराइटर, प्रिंटर जैसे सभी सामान इस कोड के दायरे में आते हैं. कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़ी कुल 101 वस्तुएं इस कोड के दायरे में आती हैं. ऐसे में कंप्यूटर हार्डवेयर मार्केट में भ्रम है कि सरकार ने इन सभी वस्तुओं के इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई है.
हालांकि सरकार की अधिसूचना में साफ इंपोर्ट पर पाबंदी सिर्फ 7 श्रेणियों में है. इननमें कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट के अलावा माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑटोमैटिक डेटाप्रोसेसिंग मशीन और प्रोसेसिंग यूनिट शामिल हैं. सरकार के आदेश में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि माउस, कीबोर्ड या प्रिंटर जैसी वस्तुओं के आयात पर रोक है.
सरकार के इस फैसले के बाद एप्पल और सैमसंग ने फिलहाल के लिए इंपोर्ट पर रोक लगा दी है. ये कंपनियां इंपोर्ट लाइसेंस मिलने के बाद ही इंपोर्ट करेंगी. उधर कई कारोबार सरकार के फैसले पर सफाई भी चाहते हैं. सरकार ने कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट के आयात पर रोक लगाने के लिए HSN कोड 8471 के तहत इंपोर्ट होने वाली वस्तुओं के आयात पर रोक लगाई है. और इस कोड के तहत कंप्यूटर, लैपटॉप तथा टैबलेट से जुड़ा अधिकतर सामान आता है.