दिल्ली हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट और होटल एसोसिएशन को बड़ा झटका दिया है.अब दिल्ली में रेस्टोरेंट और होटल वालों की मनमानी नहीं चलेगी. दिल्ली HC ने नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) दोनों पर मनमाना सर्विस चार्ज वसूलने पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. आपको बता दें कि दिल्ली में होटल और रेस्टोरेंट वालों के लिए सर्विस चार्ज के नाम पर पैसे वसूलने की करीब 4,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं. कोर्ट के आदेश के बाद अब होटल एसोसिएशन इस जुर्माने का भुगतान कंज्यूमर डिपार्टमेंट को करेगा.
हाईकोर्ट ने इनपर लगाया जुर्माना
दिल्ली हाई कोर्ट ने 24 जुलाई, 2023 को दिए अपने आदेश में नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) को सर्विस चार्ज के नियमों का पालन नहीं करने के आरोप में प्रत्येक को 1,00,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने 4 दिन के भीतर हलफनामा दाखिल करने का एक आखिरी मौका दिया है. जुर्माने का भुगतान वेतन और लेखा कार्यालय, उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली को डिमांड ड्राफ्ट के रूप में किया जाना है. इस निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर हलफनामे को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा। मामले की सुनवाई अब 5 सितंबर, 2023 को होनी है .
दरअसल, होटल वालों की मनमाना वसूली को लेकर लगातार मामले सामने आ रहे हैं. कोर्ट के मनाही के बावजूद कई जगहों पर बताकर जबकि कई जगहों पर ग्राहकों को बिना बताए 10 फीसद सर्विस चार्ज की वसूली की जा रही है और ग्राहक भी जानकारी के अभाव में इस चार्ज का भुगतान कर देते हैं. गौरतलब है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने सर्विस चार्ज पर बैन लगाया हुआ है. जुलाई 2022 में सीसीपीए ने एक आदेश जारी किया था कि रेस्टोरेंट्स मैनेजमेंट डिफॉल्ट रूप से भी सर्विस चार्ज नहीं ले सकते हैं. दरअसल, रेस्टोरेंट्स वाले बिल पर 10 से 20% तक सर्विस चार्ज वसूलते हैं. ऐसे में हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद इस वसूली पर लगाम लगने की उम्मीद जताई जा रही है.