नोएडा में रहने वाले रोहित कुमार ने 3 मई को गो-फर्स्ट एयरलाइंस से दिल्ली से फुकेट के लिए दो टिकट बुक करवाए थे. ये वही तारीख है, जिस दिन गो-फर्स्ट ने अपना परिचालन बंद कर दिया था. 3 मई और उसके बाद के सभी टिकट गो-फर्स्ट ने कैंसिल कर दिए हैं. कैंसिल हुए टिकट के लिए यात्रियों को क्रेडिट नोट तो जारी किए गए, लेकिन अभी तक पैसा वास्तविक रूप से रिफंड नहीं किया गया है. रोहित की तरह हजारों ग्राहक ऐसे हैं, जो आज भी अपना पैसा वापस आने का इंतजार कर रहे हैं. अब खबर आ रही है कि गो फर्स्ट ने कैंसिल किए गए टिकटों का पैसा लौटाने के लिए प्रक्रिया शुरू की है. लेकिन इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा इसके बारे में कुछ नहीं बताया है. यात्रियों के सामने पैसा कम आएगा वापस ये सवाल आज भी खड़ा हुआ है.
समाधान पेशेवर ने NCLT से मांगी पैसा लौटाने की अनुमति
गो फर्स्ट एयरलाइन ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (NCLT) से आग्रह किया है कि उसे तीन मई और उसके बाद की टिकट बुक करने वाले यात्रियों को पैसा लौटाने की अनुमति दी जाए. गो फर्स्ट के समाधान पेशेवर ने NCLT की दिल्ली शाखा में नई याचिका दायर कर तीन मई और उसके बाद की यात्रा टिकटों का पैसा लौटाने की अनुमति देने का आग्रह किया है. इस याचिका पर सोमवार को महेंद्र खंडेलवाल और राहुल पी भटनागर की सदस्यता वाली NCLT पीठ सुनवाई करेगी. गो फर्स्ट को अनुमति मिलती है तो इससे उन यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनका पैसा लंबे वक्त से फंसा है.
कई यात्रियों ने NCLT का खटखटाया दरवाजा
इससे पहले, कई हवाई यात्रियों ने ई-मेल और फोन के जरिय NCLT से कैंसिल टिकट का रिफंड पाने के लिए खुद संपर्क किया था. इस पर NCLT ने 3 जुलाई को सभी ग्राहकों से गो-फर्स्ट के समाधान पेशेवर से संपर्क करने की सलाह दी थी. इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) की प्रक्रिया के तहत किसी को पैसा देने के लिए पहले NCLT से मंजूरी लेनी होती है.
हजारों लोगों को नहीं मिला पैसा वापस
अधिकांश लोग अलग-अलग ट्रैवल वेबसाइट और पोर्टल से फ्लाइट टिकट बुक करते हैं. 10 फीसदी लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल एजेंट के जरिय अपना टिकट बुक करवाते हैं. 30 फीसदी लोग एयरलाइन की वेबसाइट पर डायरेक्ट जाकर खुद ही टिकट खरीदते हैं. 60 फीसदी लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं. गो-फर्स्ट ने अभी तक इन ट्रैवल पोर्टल को पैसा नहीं दिया है, जिस वजह से पोर्टल ग्राहकों को उनके कैंसिल टिकट का पैसा रिफड करने के बजाय क्रेडिट नोट जारी कर रहे हैं. ट्रैवल पोर्टल्स का कहना है कि जब एयरलाइंस उन्हें पैसा देगी, तभी वह ग्राहकों को उनका रिफंड कर पाएंगे.
DGCA ने दी परिचालन शुरू करने की मंजूरी
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने पिछले हफ्ते गो-फर्स्ट को कुछ शर्तों के साथ दोबारा परिचालन शुरू करने की अनुमति दी थी. गो फर्स्ट ने 15 विमान और 114 दैनिक उड़ानें संचालित करने की योजना DGCA को सौंपी थी. दिल्ली और मुंबई में विशेष ऑडिट के बाद ये अनुमति दी गई है. अब दिल्ली हाईकोर्ट और NCLT के समक्ष लंबित रिट याचिकाओं /आवेदनों के परिणाम पर निर्भर करेगा कि गोफर्स्ट कब से अपना परिचालन दोबारा शुरू करेगी.
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