देश में कोविड की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए केंद्र और राज्य हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं. इसी के चलते कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाने जैसे कदम उठाए गए हैं. साथ ही देश के सभी प्रमुख राज्यों ने अपने यहां आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लाने का नियम बना दिया है.
खासतौर पर राज्य 72 घंटे पुरानी RT-PCR रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं.
वैक्सीन लगी है नहीं जरूरी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट
उड़ीसा, बिहार और पंजाब ही ऐसे राज्यों में हैं जहां पर वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को बिना RT-PCR टेस्ट के अपने यहां ट्रैवल करने की इजाजत है. हालांकि, आपको अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा.
दूसरी ओर, गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर कोई अनिवार्य टेस्टिंग या क्वारंटीन की जरूरत नहीं है.
ICMR भी जारी कर चुका एडवाइजरी
हालांकि, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च (ICMR) भी स्वस्थ लोगों के एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर टेस्ट की अनिवार्यता न रखने की बात कर चुका है.
ICMR ने मंगलवार को जारी एडवाइजरी में कहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे स्वस्थ नागरिकों के लिए RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं होनी चाहिए.
ICMR ने राज्यों से कहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे नागरिकों के लिए 72 घंटे पहले कराई गई RT-PCR टेस्ट की जरूरत को खत्म कर सकते हैं.
हालांकि, अभी तक किसी भी राज्य ने दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट की अपनी अनिवार्यता खत्म नहीं की है.
यहां हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप दूसरे राज्य में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां एंट्री की क्या शर्तें हैं. ट्रैवल पर निकलने से पहले ये जानकारी आपके काम आएगी.
उत्तराखंड
उत्तराखंड ने छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान से प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR परीक्षण अनिवार्य कर दिया है.
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र और केरल से आने वाले सभी ट्रेन यात्रियों को 72 घंटे की यात्रा से पहले एक निगेटिव RT-PCR लाना जरूरी है. इसी के साथ उन्हें 14 दिनों के घर पर ही क्वारंटीन में रहना होगा. इसी के साथ रेलवे और बस स्टेशनों पर COVID-19 के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं.
दिल्ली
दिल्ली में 3 मई तक लॉकडाउन लगाया गया था. जिसे अब एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है. दिल्ली में अनावश्यक यात्रा और वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित है.
इससे पहले, दिल्ली में महाराष्ट्र से प्रवेश करने वालों के लिए 72 घंटे पहले की एक निगेटिव RT-PCR परीक्षण रिपोर्ट जरूरी थी. दिल्ली में ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए, 14 दिनों के लिए घर में रहना और मास्क पहनना जरूरी है.
छत्तीसगढ़
हवाई और रेलवे द्वारा प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए छत्तीसगढ़ ने RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी कर दिया है. हालांकि, लोग रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर परीक्षण करने का विकल्प भी चुन सकते हैं, और अगर वे पॉजिटिव आते हैं तो उन्हें खुद के खर्चे पर ही स्थानीय क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा.
कश्मीर
कश्मीर के लिए सड़क मार्ग से आने वाले यात्रियों को कुलगाम जिले व श्रीनगर में आरटी-पीसीआर टेस्ट से गुजरना पड़ता है.
वहीं ट्रेन से आने वाले सभी यात्रियों को यात्रा के 72 घंटों के भीतर RT-PCR टेस्ट कराना होगा. इस रिपोर्ट के निगेटिव होने पर ही वह सफर कर सकेंगे.
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश ने राज्य में प्रवेश के लिए ई-पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है. वहीं पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को यात्रा के 72 घंटे के भीतर RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी.
असम
असम ने मुंबई और बेंगलुरु से सड़क मार्ग से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है.
महाराष्ट्र या कर्नाटक से ट्रेनों से आने वाले यात्रियों को असम में रेलवे स्टेशनों पर टेस्ट करना होगा.
राजस्थान
राजस्थान ने सड़क, ट्रेन और हवाई मार्ग से राज्य में प्रवेश करने और प्रवेश करने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी कर दिया है.
गुजरात
गुजरात ने यात्रियों को 72 घंटे पुरानी निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट लाना जरूरी कर दिया है.
वहीं सूरत जाने वाले यात्रियों को SMC COVID-19 ट्रैकर ऐप डाउनलोड करना होगा और ऑनलाइन सेल्फ-रिपोर्टिंग फॉर्म भरना होगा.
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र से इंदौर और भोपाल पहुंचने वाले लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है. उन्हें निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट ले जानी होगी.
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र ने दिल्ली-एनसीआर, गुजरात, राजस्थान, गोवा और केरल के यात्रियों के लिए निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट जरूरी कर दी है.
पंजाब
पंजाब में कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. इसके तहत राज्य में हवाई, रेल या सड़क मार्ग से प्रवेश करने वालों को कोरोना का RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट या टीकाकरण का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा.
नेगेटिव रिपोर्ट भी 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होना चाहिए और टीकाकरण दो सप्ताह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए.